देश दुनिया

संभल मस्जिद ध्वस्तीकरण मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका खारिज

संभल में तालाब और सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद के ध्वस्तीकरण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. हाईकोर्ट ने मस्जिद पक्ष की याचिका खारिज कर दिया और उन्हें ट्रायल कोर्ट में अपील दाखिल करने का निर्देश दिया.

हाईकोर्ट में जस्टिस दिनेश पाठक की सिंगल बेंच ने सुबह 10 बजे याचिका की सुनवाई की. मस्जिद कमेटी की ओर से अधिवक्ता अरविंद कुमार त्रिपाठी और शशांक त्रिपाठी ने पक्ष रखा. वहीं, राज्य सरकार की ओर से चीफ स्टैंडिंग काउंसिल जे एन मौर्या और स्टैंडिंग काउंसिल आशीष मोहन श्रीवास्तव ने बहस की

याचिका में मस्जिद, बारात घर और अस्पताल के खिलाफ पारित ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी. मस्जिद कमेटी ने कोर्ट को बताया कि बारात घर को पहले ही ध्वस्त कर दिया गया है, और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई गांधी जयंती और दशहरे के दिन निर्धारित थी.

याचिकाकर्ता ट्रायल कोर्ट में अपील दाखिल करेंगे

इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट में अपील दाखिल करनी होगी. हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद याचिका निस्तारित कर दी. मस्जिद कमेटी की ओर से जमीन से जुड़े दस्तावेज पेश किए गए थे.

अदालत ने मांगे थे दस्तावेज

अदालत ने पहले दिन मस्जिद की जमीन से जुड़े दस्तावेज मांगे थे. ध्वस्तीकरण के दौरान भीड़ और सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट ने आदेश के पालन की प्रक्रिया को ट्रायल कोर्ट में देखे जाने का निर्देश दिया.

Manoj Mishra

Editor in Chief

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button