अपक्रमांक 192/2025
धारा 34(2) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम
- *पुलिस कार्रवाई में अवैध शराब का परिवहन करते आरोपी गिरफ्तार*
*मोबाइल सूचना पर की गई त्वरित घेराबंदी, 48 पौवा देशी प्लेन मदिरा और मोटरसायकल जब्त*
*जप्त सामग्री की कुल कीमत 33,840 रुपये*
*आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया*
पुलिस अधीक्षक कबीरधाम श्री धर्मेन्द्र सिंह द्वारा जिले में अवैध शराब, सट्टा, जुआ और नशीली दवाओं की बिक्री एवं परिवहन पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इस निर्देश के अनुपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र बघेल एवं श्री पंकज पटेल के मार्गदर्शन तथा उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री आशीष शुक्ला के पर्यवेक्षण में थाना पिपरिया द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्यवाही को अंजाम दिया गया।
थाना प्रभारी निरीक्षक अमित कश्यप के नेतृत्व में थाना स्तर पर गठित टीम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बरगद पेड़ के पास बड़े पुल पिपरिया क्षेत्र में एक व्यक्ति मोटरसायकल में अवैध शराब लेकर परिवहन कर रहा है। सूचना की तस्दीक कर पुलिस टीम द्वारा तत्परता से घेराबंदी करते हुए दिनांक 25 जून 2025 को आरोपी श्रवण चेलक पिता दशरथ चेलक उम्र 32 वर्ष निवासी रबेली थाना पिपरिया को मौके पर रोका गया।
आरोपी के कब्जे से एक सफेद, काला, पीला, हरे रंग की प्लास्टिक बोरी में रखी 48 नग देशी प्लेन मदिरा की शीशी (प्रत्येक 180 एमएल) कुल 8.640 बल्क लीटर कीमत 3840 रुपये तथा घटना में प्रयुक्त टी वी एस स्पोर्ट्स मोटरसायकल क्रमांक सीजी 09 जेआर 8513 जिसकी कीमत लगभग 30,000 रुपये, कुल मिलाकर 33,840 रुपये की सामग्री जप्त की गई।
आरोपी से पूछताछ पर उसने अपराध स्वीकार किया, जिस पर थाना पिपरिया में धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत विधिवत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 26 जून 2025 को आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
इस कार्यवाही में थाना पिपरिया के सहायक उप निरीक्षक डोमन बंजारे, प्रधान आरक्षक जगतु कोसले, आरक्षक भुवनेश्वर योगी, सुल्तान किशन कौशिक, हेमंत शर्मा एवं तोरण कश्यप का सराहनीय योगदान रहा।