रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए सरकार ने 30 दिन की छूट दे दी है। लोग अब 30 अप्रैल तक अपना संपत्ति कर जमा कर सकेंगे। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अवर सचिव आनंद कुमार पटेल ने आदेश जारी किया है। जिन लोगों ने 31 मार्च 2024 टैक्स जमा नहीं किया है वे अगले 30 दिनों में अपना टैक्स जमा कर सकते हैं।

बता दें 31 मार्च के बाद प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर 1000 रुपए जुर्माना और 18 फीसदी ब्याज का प्रावधान रखा गया है। सरकार ने लोगों को राहत देते हुए 30 अप्रैल तक तारीख बढ़ा दी है। करदाताओं के पास बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के टैक्स जमा करने का यह आखरी मौका होगा। इसके बाद 1 मई 2025 से जुर्माना व ब्याज के साथ प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा।

आदेश में कहा है कि, 2024- 25 में लोकसभा चुनाव के दौरान परिसीमन और मतदाता सूची के कार्य में नगर निगम और नगर पालिका के कर्मचारियों को ड्यूटी लगाई गई थी। जिस कारण निकायों में राजस्व वसूली के कार्य प्रभावित रहे। इसलिए विशेष छूट के तहत टैक्स जमा करने की तारीख बढ़ाई गई है। नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त और नगर पालिका के अधिकारियों को निर्देशित किया है। निकाय के कर्मचारी घर-घर जाकर संपत्ति कर ले और नागरिकों ऑनलाइन टैक्स जमा करने के लिए प्रेरित करें।


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