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Bhilai : स्कूल खुलने से पहले पुलिस व परिवहन विभाग ने की बसों की जांच, 208 में से 18 बसों में निकली खामियां

भिलाई। स्कूल खुलने से पहले यातायात पुलिस व परिवहन विभाग द्वारा स्कूली बसों की जांच की गई। छात्र-छात्राओं के सुरक्षित परिवहन को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाईन के अनुसार पुलिस ग्राउंड सेक्टर-6 में  शिविर लगाकर स्कूल बसों की  जांच की गई। इस दौरान कुल 208 बसों की जांच की गई। 208 बसों में से 18 बसों में खामियां पाई गई। इसके लिए इन बसों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान कर 5800 से अधिक का समन शुल्क वसूल किया गया।  इस दौरान वाहन चालकों का निःशुल्क नेत्र एवं स्वास्थ परीक्षण भी किया गया।

बता दें इस बार 18 जून से स्कूल खुल रहे हैं। स्कूल खुलने से पहले सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाईन के अनुसार दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला सभी स्कूल बसों की जांच का निर्देश दिया है। इसी कड़ी में रविवार को यातायात डीएसपी सतीश ठाकुर के साथ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एसएल लकड़ा के नेतृत्व में पुलिस ग्राउंड सेक्टर-6 में जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान भिलाई शहर के अलग अलग 9 स्कूलों से कुल 208 बसें जांच के लिए पहुंची।  वाहन की जांच शिविर का उददेश्य छात्र छात्राओं का सुरक्षित परिवहन से है।

रजिस्टेशन, परमिट, फिटनेस आदि की जांच
जांच शिविर के दौरान सर्व प्रथम वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया तत्पश्चात परिवहन विभाग द्वारा स्कूल बसों के दस्तावेजों की जांच की गई जांच के दौरान वाहन का रजिस्टेशन, परमिट, फिटनेस, बीमा, पीयूसी, रोड टैक्स, वाहन चालक का लायसेंस चेक किया गया। इसके बाद वाहनों का मैकनिकल फिटनेश जांच किया गया जिसके अंतर्गत हेड लाईट, ब्रेक लाईट, पार्किग लाईट, इन्डिकेटर लाईट, बैक लाईट, मीटर, स्टेरिंग की स्थिति, टायर की स्थिति, क्लच, ऐक्सीलेटर, सीट की स्थिति, हॉर्न की स्थिति, वॉयपर एवं वाहन में आगे पीछे रिफ्लेक्टर लगा है कि नहीं चेक किया गया।

18 बसों में मिली खामियां
चेंकिग के क्रम में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप जैसे वाहन में जीपीएस, सीसीटीवी कैमरा, स्पीड गर्वनर, प्रेर्शर हार्न, आपातकालीन खिडकी, स्कूल का नाम, टेलीफोन नंबर, चालक का मोबाईल नंबर, फर्स्ट ऐड बॉक्स, अग्नि शमन यंत्र, स्कूल बस के आगे पीछे स्कूल बस लिखा है की नहीं चेक किया गया। जांच के दौरान परिवहन विभाग द्वारा , बिना वायपर 02, बिना ब्रेक लाइट 01, बिना वर्दी 08, ख़राब टायर 01, बिना बेच बिला 06 कुल 18 स्कूली बसों पर चालान करते हुए 5800 रूपये समन शुल्क वसूल किया गया। चेकिग के दौरान पायी गयी खामियां को पूर्ण कर पुनः चेक कराने हेतु निर्देशित किया गया।

लापरवाही न करने की दी नसीहत
वाहनों की जांच के बाद डीएसपी सतीश ठाकुर व परिवहन निरीक्षक विष्णु ठाकुर द्वारा वाहन चालकों को यातायात संकेत, यातायात सिग्नल के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए वाहन चालन के दौरान लापरवाही न करने, कंडक्टर के द्वारा दरवाजे पर खड़ा ना रहने, स्कूली बच्चों को सुरक्षित उतारने चढ़ाने, नियंत्रित गति में सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने एवं किसी भी प्रकार के नशीली पदार्थ का सेवन ना करने समझाइश दी गई। उक्त वाहन परीक्षण के दौरान विष्णु ठाकुर, अरूणा साहू, परिवहन निरीक्षक, अनीश बघेल , उप निरीक्षक परिवहन, सतेन्द्र सोनी, महेन्द्र, कमलेश चंदेल, लोकेश पाटिल,  परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस विभाग से केबी नागे निरीक्षक यातायात जोन सिविक सेन्टर, सुशील पाण्डेय, सुरेश देवांगन, राजमणि सिंह सहायक उप निरीक्षक, आरक्षक तिलक साहू, अनुपम शुक्ला, राकेश साहू, घनाराम निषाद यातायात प्रथम वहानी के वाहन शाखा विभाग से तारकेश्वर सिंह बृज नाथ तिवारी सहायक उप निरीक्षक  द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की गई गाईड लाईन को चेक किया गया। साथ ही ज़िला स्वास्थ विभाग के द्वारा वाहन चालको का निःशुल्क स्वास्थ एवं नेत्र परीक्षण किया गया जिसमे 35 वाहन चालको का चश्मा लगाने सलाह दिया गया।

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