दिनांक 19/05/2024 थाना पंडरिया जिला कबीरधाम
01. पंडरिया पुलिस की कार्यवाही।
02. *नाबालिग लडकी को बहला फूसलाकर भगाकर लेजाने वाले आरोपी चढे पुलिस के हत्थे।*
03. *आरोपी नाबालिग लडकी को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करता था हुए गिरफ्तार।*
विवरण- श्रीमान पुलिस अधीक्षक कवर्धा श्री डां0 अभिषेक पल्लव (भापुसे) के द्वारा समस्त थाना/चौकी प्रभारियो को अपराध पर प्रभावी रूप से कार्यवाही करने एवं अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके परिपालन में अति.पुलिस अधीक्षक श्री विकास कुमार (भापुसे), अति.पुलिस अधी. श्री पुष्पेन्द्र सिंह बघेल (रापुसे) एंव पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पण्डरिया श्री पंकज कुमार पटेल (रापुसे) के मार्गदर्शन में थाना पंडरिया द्वारा क्षेत्र में लगातार सूचना एकत्र की जा रही थी, कि दिनांक 29.04.24 को प्रार्थी थाना हाजिर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिग बहन को किसी आज्ञत व्यक्ति द्वारा बहला फूसलाकर भगा कर ले गया है कि रिपोर्ट पर थाना पंडरिया में अपराध क्रमांक 173/2024 धारा 363 भादवि. कायम कर, सूचना को वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत कराया गया,मामला नाबालिग लडकी की होने से थाना प्रभारी पण्डरिया को त्वरित कार्यवाही करने निर्देशित किया गया,जिस पर पंडरिया पुलिस नाबालिग लडकी की खोज में जुट गई, कि दिनांक 18.05.24 को *आरोपी दिलशान लहरे पिता तुलसी लहरे उम्र 19 साल साकिन दलपुरूवा थाना पंडरिया जिला कबीरधाम छ.ग.* के कब्जे से बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया, कि आरोपी द्वारा नाबालिग लडकी को अपने बातो में फंसा कर शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण किया है, मामला नाबालिक का हाने व यौन शोषण का होने से आरोपी के विरूद्ध दौरान विवेचना भादवि. की धारा 366,376(2)n, एवं 4,6 पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही थाना पंडरिया में की जा रही है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष मिश्रा, सउनि पंचराम वर्मा, आरक्षक-द्वारिका चंद्रवंशी,प्रभाकर बन्छोर, म.आर. रत्नी मरावी एवं साईबर टीम का विशेष योगदान रहा।