छत्तीसगढ़

पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन में चौकी बाजार चारभाठा पुलिस की कार्यवाही

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*पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन में चौकी बाजार चारभाठा पुलिस की कार्यवाही।*

*ग्राम झिरौनी में अवैध गांजा रखने एवं बिक्री की फिराक में घूम रहा युवक गिरफ्तार।*

*1.220 किलोग्राम गांजा, अनुमानित कीमत 62,500/- रुपये एवं एक मोबाइल फोन जप्त।*

कबीरधाम पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हेमसागर सिदार व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार पटेल तथा उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री आशीष शुक्ला एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अजाक/क्राइम श्री प्रशांत देवांगन के मार्गदर्शन में चौकी बाजार चारभाठा पुलिस द्वारा ग्राम झिरौनी में अवैध रूप से गांजा रखकर बिक्री करने की फिराक में घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस टीम ने आरोपी के कब्जे से 1.220 किलोग्राम गांजा, जिसकी अनुमानित कीमत 62,500/- रुपये है तथा एक मोबाइल फोन जप्त किया है।

मामले का संक्षिप्त विवरण— दिनांक 05 नवंबर 2026 को चौकी बाजार चारभाठा पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम झिरौनी निवासी हनुमानदास बैरागी झिरौनी-कोशमंदा रोड पर झिरौनी खार स्थित ईंट भट्ठे के पास मोड़ पर अपने कब्जे में गांजा रखकर बिक्री हेतु ग्राहक की तलाश कर रहा है। सूचना से तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। पुलिस टीम द्वारा आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण कर स्वतंत्र गवाहों एवं तौलकर्ता को साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर दबिश दी गई।

पुलिस टीम के मौके पर पहुंचते ही संदिग्ध युवक भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम हनुमानदास बैरागी, पिता रूपेश दास बैरागी, उम्र 31 वर्ष, निवासी ग्राम झिरौनी, चौकी बाजार चारभाठा, थाना कवर्धा, जिला कबीरधाम बताया। एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुए आरोपी के कब्जे में रखे श्री मेंस वियर (Shree Mens Wear) कपड़ा दुकान के पीले रंग के थैले की तलाशी ली गई। थैले के अंदर काले रंग की खड़ी पट्टी वाले एक अन्य थैले में हल्के हरे रंग की प्लास्टिक झिल्ली के अंदर गांजा का एक पैकेट बरामद हुआ। स्वतंत्र गवाहों द्वारा मादक पदार्थ की पहचान कराई गई तथा इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन से वजन कराने पर गांजा का वजन 1.220 किलोग्राम पाया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 62,500/- रुपये है। आरोपी से गांजा रखने एवं विक्रय करने के संबंध में वैध लाइसेंस प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया गया, जिस पर आरोपी ने कोई वैध लाइसेंस नहीं होना बताया। पुलिस द्वारा बरामद गांजा एवं आरोपी का मोबाइल फोन विधिवत जप्त किया गया।

*एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत कार्यवाही, आरोपी गिरफ्तार*

प्रकरण में आरोपी हनुमानदास बैरागी के विरुद्ध धारा 20(बी)(ii)(बी), एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया। आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
प्रकरण में विवेचना जारी है तथा गांजा के स्रोत एवं अवैध कारोबार से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है।

उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी बाजार चारभाठा उप निरीक्षक श्री संतोष ठाकुर ए.एन.टी.एफ. टीम एवं चौकी पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका रही।

*कबीरधाम पुलिस की अपील*

कबीरधाम पुलिस मादक पदार्थों के अवैध कारोबार एवं तस्करी के विरुद्ध लगातार कार्यवाही कर रही है। गांजा सहित अन्य मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। आम नागरिकों से अपील है कि मादक पदार्थों की बिक्री, भंडारण अथवा तस्करी से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना नजदीकी थाना अथवा पुलिस को दें, ताकि ऐसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

Manoj Mishra

Editor in Chief

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