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*ट्रक से 33.290 मीट्रिक टनस्टील स्क्रैप की हेराफेरी के मामले में लंबे समय से फरार चौथा आरोपी रमाकांत उर्फ मोनू पाण्डेय गिरफ्तार।*
*उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित थाना साहिबाबाद क्षेत्र से आरोपी को गिरफ्तार कर कबीरधाम लाया गया।*
*पूर्व में तीन आरोपी हिमांशु राजपूत, धर्मेंद्र कुमार एवं पवन राजपूत हो चुके हैं गिरफ्तार।*
*हरियाणा से ओडिशा जा रहे ट्रक को चिल्फी घाटी में दुर्घटनाग्रस्त दिखाकर योजनाबद्ध तरीके से की गई थी माल की हेराफेरी।*
कबीरधाम पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हेमसागर सिदार एवं श्री अमित कुमार पटेल के मार्गदर्शन में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्री प्रशांत देवांगन के दिशा-निर्देशन में गंभीर एवं लंबित अपराधों में फरार आरोपियों की पतासाजी कर उनकी गिरफ्तारी हेतु लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थाना चिल्फी के अपराध क्रमांक 32/2022, धारा 406, 407, 120(बी), 34 भादवि के प्रकरण में लंबे समय से फरार चल रहे चौथे आरोपी रमाकांत उर्फ मोनू पाण्डेय को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार करने में कबीरधाम पुलिस को सफलता मिली है।
मामले का विवरण – प्रकरण के अनुसार दिनांक 30.08.2022 को ट्रक क्रमांक RJ-05-GB-5730 में हरियाणा के रोहतक से 33.290 मीट्रिक टन स्टील स्क्रैप लोड कर टाटा स्टील, कलिंगनगर, ओडिशा के लिए रवाना किया गया था। वाहन का किराया 94,000/- रुपये कंपनी द्वारा वाहन स्वामी के HDFC बैंक खाते में जमा कराया गया था। निर्धारित गंतव्य पर ट्रक के नहीं पहुंचने पर कंपनी द्वारा पतासाजी की गई, जिसमें उक्त ट्रक थाना चिल्फी क्षेत्रांतर्गत चिल्फी घाटी में खाई में दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में मिला। ट्रक में केवल लगभग 08 मीट्रिक टन स्क्रैप माल पाया गया, जबकि रवाना करते समय उसमें 33.290 मीट्रिक टन माल लोड था। इस प्रकार शेष माल की हेराफेरी किए जाने की जानकारी सामने आने पर कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा थाना चिल्फी में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
पूर्व में तीन आरोपी गिरफ्तार, अब चौथा आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में – प्रकरण की विवेचना के दौरान घटना में संलिप्तता पाए जाने पर चिल्फी पुलिस द्वारा पूर्व में आरोपी हिमांशु राजपूत, धर्मेंद्र कुमार एवं पवन राजपूत को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। विवेचना में सामने आए तथ्यों एवं अन्य आरोपियों के कथनों के आधार पर चौथे आरोपी रमाकांत उर्फ मोनू पाण्डेय, पिता राजपाल पाण्डेय, उम्र 35 वर्ष, निवासी प्लॉट नंबर 101, फ्लैट नंबर एस-4, वृंदावन गार्डन, खजूर पार्क, थाना साहिबाबाद, जिला गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) की संलिप्तता भी सामने आई थी। आरोपी घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा था तथा गिरफ्तारी से बचने के लिए लुक-छिपकर रह रहा था।
*गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आरोपी गिरफ्तार –* थाना प्रभारी चिल्फी निरीक्षक श्री बीरेन्द्र कुमार वर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा साइबर सेल की सहायता से तकनीकी साक्ष्यों एवं आरोपी के संभावित ठिकानों की जानकारी एकत्रित कर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के थाना साहिबाबाद क्षेत्र में पतासाजी की गई। आरोपी के मिलने पर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। प्रकरण में उसकी संलिप्तता के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तारी की कार्यवाही करते हुए दिनांक 30.10.2026 को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार आरोपी को स्थानीय न्यायालय गाजियाबाद से दो कार्य दिवस का ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त कर कबीरधाम लाया गया। प्रकरण के संबंध में पूछताछ कर आरोपी का धारा 23(2) बीएनएसएस के तहत मेमोरेंडम कथन लेखबद्ध किया गया तथा दिनांक 01.11.2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में अब तक लगभग 24.80 मीट्रिक टन स्टील स्क्रैप की बरामदगी शेष है। प्रकरण की विवेचना जारी है तथा शेष माल की बरामदगी एवं अन्य तथ्यों के संबंध में आगे की कार्यवाही की जा रही है।
कबीरधाम पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें तथा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध पुलिस की कार्यवाही में सहयोग प्रदान करें।





