छत्तीसगढ़

अवैध शराब, जुआ, सट्टा एवं असामाजिक कृत्य करने वाले अपराधियों की अब खैर नहीं, कबीरधाम पुलिस का सख्त अभियान जारी।

*अवैध शराब, जुआ, सट्टा एवं असामाजिक कृत्य करने वाले अपराधियों की अब खैर नहीं, कबीरधाम पुलिस का सख्त अभियान जारी।*

*अवैध शराब बिक्री करने।, सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने एवं शराब पीने के लिए स्थान उपलब्ध कराने वाले 09 आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत की गई कार्रवाई*

कबीरधाम, 06 अगस्त 2026 पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र कुमार यादव (आई.पी.एस.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हेमसागर सिदार व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित पटेल के मार्गदर्शन में जिले भर में अवैध शराब, जुआ, सट्टा एवं अन्य असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त तत्वों के विरुद्ध लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में विभिन्न थाना क्षेत्रों में आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपियों के कब्जे से अवैध शराब जप्त कर वैधानिक कार्रवाई की गई है।

*आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई*
थाना कवर्धा पुलिस ने अपराध क्रमांक 310/2026 के तहत धारा 36(सी) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत आरोपी राजेश यादव (35 वर्ष) निवासी हड्डीपारा रोड, कवर्धा के विरुद्ध कार्रवाई की। आरोपी द्वारा अवैध रूप से लोगों को शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही थी। पुलिस ने मौके से 90 मिलीलीटर की 40 पाव देशी शराब जप्त की, जिसकी अनुमानित कीमत 40 रुपये है। थाना पांडातराई पुलिस ने अपराध क्रमांक 102/2026 में धारा 34(1)(ख) आबकारी अधिनियम के तहत आरोपी नंदकुमार पटेल (33 वर्ष) निवासी ग्राम कांपा के कब्जे से 3000 मिलीलीटर (लगभग 17 पाव) महुआ शराब, जिसकी कीमत 600 रुपये, तथा 100 रुपये नगद जप्त किए। इसी प्रकार अपराध क्रमांक 103/2026 में धारा 34(1)(ख) आबकारी अधिनियम के तहत आरोपी जलेश्वर यादव (22 वर्ष) निवासी ग्राम कांपा के कब्जे से 3000 मिलीलीटर (लगभग 17 पाव) महुआ शराब, जिसकी कीमत 600 रुपये, तथा 50 रुपये नगद जप्त किए गए। थाना पंडरिया पुलिस ने अपराध क्रमांक 158/2026, 159/2026 एवं 160/2026 में धारा 36(च) आबकारी अधिनियम के तहत आरोपी योगेश टोंडे, अजय गायकवाड़ एवं भूपेंद्र बांजरे के विरुद्ध सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन करने के आरोप में वैधानिक कार्रवाई की। थाना बोड़ला पुलिस ने अपराध क्रमांक 94/2026 एवं 95/2026 में धारा 36(च) आबकारी अधिनियम के तहत आरोपी अजय साहू एवं गुरुदत्त मरार के विरुद्ध सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन करने के आरोप में कार्रवाई की। इसके अतिरिक्त अपराध क्रमांक 96/2026 में धारा 36(सी) आबकारी अधिनियम के तहत आरोपी शिवा पटेल (25 वर्ष) के विरुद्ध लोगों को शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराने के आरोप में प्रकरण दर्ज किया गया।

इसी तारतम्य में थाना साहसपुर लोहारा पुलिस टीम के द्वारा 06 जुआरियों को जुआ खेलते रंगे, हाथों गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से नगदी रकम 2430/ रूपये, 52 पत्ती तास 01 नग प्लास्टिक की फट्टी जप्त कर छत्तीसगढ, जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई है।

*कबीरधाम पुलिस की आम जनता से अपील*
कबीरधाम पुलिस द्वारा अवैध शराब, जुआ, सट्टा एवं अन्य असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। आम नागरिकों से अपील है कि अपने आसपास होने वाली किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि समाज में शांति, सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखी जा सके।

Manoj Mishra

Editor in Chief

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