छत्तीसगढ़

विशेष लोक अदालत का आयोजन 18 जुलाई को*

*विशेष लोक अदालत का आयोजन 18 जुलाई को*

कवर्धा,  जुलाई 2026। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार 18 जुलाई 2026 को छत्तीसगढ़ राज्य में तालुका न्यायालय के स्तर से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक सभी न्यायालयों में धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 से संबंधित विषयों पर विशेष लोक अदालत का आयोजित किया जाएगा। विशेष लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारों की आपसी सुलह समझौता से निराकृत किए जाएंगे।
विशेष लोक अदालत में धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 से संबंधित अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया जाना है। विशेष लोक अदालत में धारा 138 के तहत अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए इस स्थापना अन्तर्गत विभिन्न थानाओं में पदस्थ पैरालीगल वालिन्टियर्स द्वारा अपने क्षेत्रों में विभिन्न सुदुर अंचलों के गांवों, नगरों, कस्बों में डोर-टू-डोर जाकर उक्त विशेष लोक अदालत के लाभों के बारे में बताते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसी प्रकार विभिन्न विभागों के नगरों, गांवों में भ्रमण करने वालों वाहनों के माध्यम से भी उक्त विशेष लोक अदालत का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
विशेष लोक अदालत के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कबीरधाम के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है तथा नम्बर 07741-299950 पर भी जानकारी ली जा सकती है। विशेष लोक अदालत की तैयारियों के संबंध में अधिवक्तागण एवं अन्य विभागों से भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है।

Manoj Mishra

Editor in Chief

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