भिलाई। दुर्ग जिले के धमधा में सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के माध्यम से महिलाओं को ऋण दिलाने की प्रक्रिया में 267 ग्राहकों की राशि का गबन कर धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों द्वारा ग्राहकों से प्राप्त ऋण किस्त एवं लोन क्लोजर की कुल 1 करोड़ 11 लाख 93 हजार 173 रुपये की राशि कंपनी में जमा नहीं कर धोखाधड़ी की गई। प्रकरण में धारा 316(5), 318(4), 61(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की गई। घटना के संबंध में त्वरित विवेचना कर 24 घंटे के भीतर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

एक दिन पहले शनिवार को प्रार्थी अशोक कुमार वर्मा द्वारा थाना धमधा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उनकी संस्था सेव फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड का सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ अनुबंध है, जिसके माध्यम से महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ऑडिट के दौरान धमधा शाखा में पदस्थ शाखा प्रबंधक एवं कर्मचारियों द्वारा ग्राहकों से प्राप्त ऋण राशि, किस्त एवं लोन क्लोजर की राशि कंपनी में जमा नहीं किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई।
कंपनी द्वारा संबंधित कर्मचारियों को नोटिस जारी कर राशि जमा करने का अवसर दिया गया, किन्तु उनके द्वारा न तो राशि जमा की गई और न ही नोटिस का कोई उत्तर दिया गया। विस्तृत ऑडिट में पाया गया कि शाखा प्रबंधक एवं कर्मचारियों द्वारा आपराधिक षड्यंत्र के तहत कुल 267 ग्राहकों से प्राप्त 1,11,93,173 रुपये की राशि का गबन कर धोखाधड़ी की गई है।
शिकायत की जांच उपरांत थाना धमधा में धारा 316(5), 318(4), 61(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान गवाहों एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश कर अनिल विश्वकर्मा, उम्र 23 वर्ष, निवासी साजा, जिला बेमेतर व संदीप कुमार खूंटीहरे, उम्र 31 वर्ष, निवासी पाटन, जिला दुर्ग को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिन्होंने अपराध करना स्वीकार किया। दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है।
उक्त कार्यवाही में थाना धमधा पुलिस की विवेचना टीम एवं प्रकरण की जांच में संलग्न पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सराहनीय भूमिका रही। दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी वित्तीय संस्था अथवा ऋण संबंधी लेन-देन में सभी भुगतान अधिकृत माध्यम से ही करें तथा किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता अथवा धोखाधड़ी की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। आर्थिक अपराध करने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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