*आरडीएसएस योजना में विद्युत सामग्री गबन प्रकरण का खुलासा, पांच आरोपी गिरफ्तार।*
*कबीरधाम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 29 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति बरामद, ट्रक एवं महिंद्रा एक्सयूवी 3XO वाहन जप्त।*
कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेंद्र बघेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित पटेल के मार्गदर्शन में संपत्ति संबंधी अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस चौकी दशरंगपुर, थाना पिपरिया एवं साइबर सेल कबीरधाम की संयुक्त टीम द्वारा आरडीएसएस (RDSS) योजना के अंतर्गत विद्युत सामग्री के गबन एवं चोरी के एक महत्वपूर्ण प्रकरण का सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में लगभग 29 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति बरामद कर जप्त की गई है।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 14.05.2026 को प्रार्थी शैलेन्द्र वर्मा, पिता लखनलाल वर्मा, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम टोंहड, थाना तिल्दा, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़), हाल पता वार्ड क्रमांक-08 आनंद विहार कॉलोनी (कलेक्टर कॉलोनी), कवर्धा द्वारा चौकी दशरंगपुर में उपस्थित होकर लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई। शिकायत में बताया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड की आरडीएसएस योजना के अंतर्गत ग्राम कोसमंदा में पेटी ठेकेदार “तिवारी कंस्ट्रक्शन” द्वारा विद्युत कार्य संपादित किया जा रहा था। कार्य निष्पादन हेतु जारी की गई विद्युत केबल, कंडक्टर एवं अन्य सामग्री को अधिकृत प्रतिनिधि सोनु तिवारी एवं उसके सहयोगियों द्वारा आपराधिक षड्यंत्र के तहत चोरी-छिपे बाहर ले जाकर विक्रय किया जा रहा था।
शिकायत पर चौकी दशरंगपुर, थाना पिपरिया में अपराध क्रमांक 166/2026, धारा 316(5), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण कर नजरी नक्शा तैयार किया गया तथा प्रार्थी एवं अन्य गवाहों के कथन दर्ज किए गए। पूछताछ के दौरान आरोपियों द्वारा अपराध स्वीकार करने पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत मेमोरेण्डम कथन लिया गया, जिसके आधार पर अन्य सहआरोपियों की संलिप्तता का भी खुलासा हुआ।
प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों के नाम हैं—
1. सोनु तिवारी, पिता अमृतलाल तिवारी, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम बंगला सिरिया, थाना सिरिया, जिला बहराइच (उ.प्र.)।
2. दिनेश प्रताप शर्मा, पिता रामानंद शर्मा, उम्र 46 वर्ष, निवासी थाना गिलौला, जिला श्रावस्ती (उ.प्र.)।
3. अभिषेक बघेल, पिता इंद्रपाल बघेल, उम्र 24 वर्ष, निवासी मोरकीघाट, थाना रोल, जिला भिंड (म.प्र.)।
4. ददनु तिवारी, पिता नानबच्चा तिवारी, उम्र 36 वर्ष, निवासी घरवा, थाना गिलौला, जिला श्रावस्ती (उ.प्र.)।
5. घनश्याम आजाद, पिता तेजराम आजाद, उम्र 31 वर्ष, निवासी कमौलिया, थाना बहराइच (देहात), जिला बहराइच (उ.प्र.)।
आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आईशर ट्रक क्रमांक यूपी-14 आरटी-6618, चोरी की गई विद्युत केबल एवं कंडक्टर तथा एक महिंद्रा एक्सयूवी 3XO वाहन को विधिवत जप्त किया गया। जप्त संपत्ति का विवरण निम्नानुसार है—
• विद्युत केबल एवं कंडक्टर (कुल वजन 2470 किलोग्राम) – अनुमानित मूल्य 6,00,000/-रूपये।
• घटना में प्रयुक्त आईशर ट्रक क्रमांक यूपी-14 आरटी-6618 – अनुमानित मूल्य 15,00,000/-रूपये।
• महिंद्रा एक्सयूवी 3XO वाहन – अनुमानित मूल्य 8,00,000/-रूपये।
इस प्रकार प्रकरण में कुल लगभग 29,00,000/-रूपये मूल्य की संपत्ति बरामद कर जप्त की गई है।
गिरफ्तार सभी आरोपियों कोआज दिनांक 15.06.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला कबीरधाम के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
उक्त संपूर्ण कार्यवाही कबीरधाम जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में संपन्न की गई, जिसमें पुलिस चौकी दशरंगपुर, एवं साइबर सेल कबीरधाम की संयुक्त टीम का सराहनीय योगदान रहा।
कबीरधाम पुलिस द्वारा शासकीय योजनाओं से संबंधित सामग्री के गबन, चोरी एवं आर्थिक अपराधों के विरुद्ध प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।




