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दुर्ग में ड्रिंक एंड ड्राइव केस में कोर्ट की फटकार, एमपी के ड्राइवर पर लगा 32 हजार का जुर्माना

भिलाई। दुर्ग में ड्रिंक एंड ड्राइव केस में मध्यप्रदेश के वाहन चालक को दुर्ग कोर्ट ने फटकार लगाते हुए 32 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। दरअसल चालक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में वाहन को लहराकर चलाया जा रहा था। यातायात पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए वाहन को रुकवाया और जांच की तो चालक शराब के नशे में पाया गया। इसके बाद उसे कोर्ट में प्रस्तुत किया गया जहां न्यायाधीश ने इसे गंभीर मामला मानते हुए 32 हजार रुपए जुर्माना लगाया।

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बता दें यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध जिला पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पुलिस द्वारा लगातार सख्त कार्यवाही की जा रही है। अभियान के दौरान प्रतिबंधित मार्ग में एक वाहन चालक को लहराते हुए एवं संदिग्ध अवस्था में वाहन चलाते पाए जाने पर थाना/यातायात पुलिस टीम द्वारा रोककर जांच की गई। वाहन चालक का ब्रेथ एनालाइजर से परीक्षण करने पर शराब सेवन की पुष्टि हुई। उक्त कृत्य पाए जाने पर वाहन चालक के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 185 सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रकरण तैयार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में सुनवाई बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) न्यायालय द्वारा वाहन चालक अनिल, उम्र 37 वर्ष, निवासी खातेगांव (म.प्र.) पर कुल 32,000 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। उक्त कार्यवाही में टेंगो-2 एवं हमराह स्टाफ की सतर्कता एवं तत्परता से प्रभावी कार्यवाही की गई। दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि शराब सेवन कर वाहन न चलाएं एवं यातायात नियमों का पालन करें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

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Manoj Mishra

Editor in Chief

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