रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड में पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अमित जोगी के सरेंडर करने पर रोक लगा दी है। साथ ही शीर्ष कोर्ट ने सीबीआई से भी जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई तक अमित जोगी को सरेंडर करने पर रोक लगाई गई है।

बता दें रामावतार जग्गी हत्याकांड में दोषी ठहराते हुए हाईकोर्ट ने 6 अप्रैल को अमित जोगी को आईपीसी की धारा 302 और 120-बी के तहत दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा दी गई थी। 3 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया था। अमित जोगी ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अमित जोगी ने CBI को अपील करने की अनुमति दिए जाने पर सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को अमित जोगी के सरेंडर पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई। अब सुप्रीम कोर्ट में दोनों मामलों की एक साथ सुनवाई होगी।
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