छत्तीसगढ़

मवेशी तस्करी पर कबीरधाम पुलिस की कार्यवाही

 

*मवेशी तस्करी पर कबीरधाम पुलिस की कार्यवाही*

08 भैंस मुक्त, दो आरोपी गिरफ्तार

थाना भोरमदेव द्वारा कार्यवाही की गई

• ग्राम केसदा कांजी हाउस के सामने 08 नग भैंसा व भैंसी की अवैध तस्करी करते हुए 02 आरोपियों को पकड़ा गया।

• मवेशियों को क्रूरतापूर्वक बिना चारा-पानी के ले जाया जा रहा था।

• मवेशियों को जप्त कर स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत सुरक्षित स्थान पर भेजा गया।

• पशु तस्करी के विरुद्ध कबीरधाम पुलिस की सतत कार्यवाही जारी है।

कबीरधाम पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए ग्राम केसदा कांजी हाउस के सामने अवैध रूप से मवेशी ले जा रहे आरोपियों को पकड़ा गया है। इस दौरान 08 नग भैंसा व भैंसी को तस्करों के कब्जे से मुक्त कराकर जप्त किया गया।

जिले के पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह (भा.पु.से.) द्वारा जिले में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित पटेल के मार्गदर्शन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कृष्ण कुमार चन्द्राकर के पर्यवेक्षण में यह कार्यवाही की गई।

दिनांक 26.02.2026 को थाना भोरमदेव पुलिस स्टाफ द्वारा ग्राम केसदा कांजी हाउस के सामने घेराबंदी कर 02 व्यक्तियों को पकड़ा गया, जो अवैध रूप से 08 नग मवेशी (भैंसा व भैंसी) लेकर जा रहे थे।

आरोपियों से पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम

1. कुलेश्वर विश्वकर्मा पिता कुमलाल उम्र 22 वर्ष निवासी रौचन थाना भोरमदेव जिला कबीरधाम (छ.ग.)
2. अघ्घन यादव पिता बृजलाल यादव उम्र 45 वर्ष निवासी बम्हनी थाना रेंगाखार जिला कबीरधाम (छ.ग.)
बताया।

उक्त प्रकरण में आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(2) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया।

इस संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी लालमन साहू के निर्देशन में एएसआई दिनेश झरिया सहित थाना भोरमदेव स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।

Manoj Mishra

Editor in Chief

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