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रेत व खनिज के अवैध उत्खनन व परिवहन पर बड़ी कार्रवाई, अलग-अलग जिलों में 20 गाड़ियां जब्त

रायपुर। छत्तीसगढ़ में रेत व खनिजों के अवैध उत्खनन व परिवहन के मामले में कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अलग अलग जिलों में ऐसे मामलों में सख्ती बरती जा रही है। ताजा मामले में तीन जिलों में जिला प्रशासन व राजस्व खनिज विभाग की टीमों द्वारा 20 वहनों को जब्त किया गया है। इनमें 9 हाइवा, 9 ट्रेक्टर, एक ट्रेलर व एक चेन माउंटेन शामिल है। सभी मामलों में संबंधित जिलों में कार्रवाई की गई है।

जांजगीर-चांपा जिले में जिला स्तरीय खनिज उड़नदस्ता दल द्वारा अवैध रेत उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए 1 चैन माउंटेन मशीन एवं 6 हाईवा वाहनों को जब्त किया गया है। इसके साथ ही अवैध रेत भंडारण के 2 प्रकरण दर्ज किए गए हैं तथा बम्हनीडीह क्षेत्र में रेत की 2 अस्थायी भंडारण अनुज्ञप्तियां निरस्त की गई हैं। खनिज अधिकारी ने बताया कि ग्राम पीपरदा में 6 हाईवा वाहनों द्वारा खनिज रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर वाहनों को मौके पर सील कर नोटिस चस्पा किया गया।

इसके अतिरिक्त ग्राम पीपरदा में ही खनिज रेत के अवैध भंडारण के 2 प्रकरण दर्ज किए गए। इनमें एक प्रकरण शासकीय भूमि पर लगभग 200 घन मीटर रेत तथा दूसरा प्रकरण में लगभग 240 घन मीटर रेत के अवैध भंडारण का पाया गया, जिसे तेरस निवासी पीपरदा द्वारा किया था। दोनों प्रकरणों में अवैध रूप से भंडारित रेत को जब्त कर ग्राम पंचायत की सुपुर्दगी में दिया गया है। इसके अतिरिक्त बम्हनीडीह क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अमोदी में मेसर्स आर.बी. कंस्ट्रक्शन के पक्ष में स्वीकृत गौण खनिज रेत की अस्थायी भंडारण अनुज्ञप्ति तथा ग्राम बम्हनीडीह में मेसर्स बाबा सिद्धेश्वर कंस्ट्रक्शन के पक्ष में स्वीकृत खनिज रेत की अस्थायी भंडारण अनुज्ञप्ति को नियमों के बार-बार उल्लंघन एवं अनियमितताओं के चलते निरस्त कर दिया गया है।

रायगढ़ में अवैध रेत परिवहन के मामले में 9 ट्रैक्टर जब्त
इसी प्रकार रायगढ में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रेत का परिवहन कर रहे 9 ट्रैक्टरों को जब्त किया है। जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि खनिज निरीक्षक सोमेश्वर सिन्हा एवं जांच दल द्वारा सतत निगरानी के दौरान यह कार्रवाई की गई। जांच में पाया गया कि सभी वाहन बिना किसी वैध अनुमति के रेत का परिवहन कर रहे थे। मौके पर विधिवत जांच के पश्चात वाहनों को जब्त करते हुए वाहन मालिकों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दायरे में जोरापाली के भानुकुमार चौहान (वाहन क्रमांक सीजी 13 बीई 9014), बाल्मिकी प्रजापति (न्यू हालैण्ड सोल्ड), कुरमापाली के नूतन साहू (स्वराज सोल्ड), गोपालपुर के प्रेम उरांव (महिन्द्रा सोल्ड), पतरापाली के समीर पटेल (सीजी 13 एडब्ल्यू 2563), बाबाधाम रायगढ़ के तिरथलाल यादव (सीजी 13 एव्ही 3634), रायगढ़ के प्यारेलाल साहू (सीजी 13 यूएच 2738), धनागर के उत्तम सारथी (सीजी 13 एएस 4893) तथा हण्डी चौक रायगढ़ के गणेश अग्रवाल (महिन्द्रा सोल्ड) शामिल हैं। जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि आगे भी अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेंगी। 

खनिज का अवैध परिवहन करते 3 हाईवा और 1 ट्रेलर जब्त
सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में खनिज विभाग की टीम द्वारा अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 हाईवा एवं 1 ट्रेलर वाहन को जब्त किया गया है। खनिज टीम ने टिमरलगा क्षेत्र अंतर्गत गौण खनिज चूना पत्थर के अवैध परिवहन में संलिप्त हाईवा वाहन क्रमांक सीजी 13 एक्यू 6504 को जब्त कर कलेक्टर कार्यालय परिसर, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ में अभिरक्षा में रखा गया है। इसी प्रकार दो अन्य हाईवा वाहन क्रमांक सीजी 13 एआर 8389, सीजी 13 एवाई 9848 तथा एक ट्रेलर वाहन क्रमांक सीजी 13 एटी 3111 को जब्त कर थाना सारंगढ़ की अभिरक्षा में सौंपा गया है। उक्त कार्रवाई छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 के अंतर्गत की गई है। गौरतलब है कि कलेक्टर के निर्देशानुसार सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण की रोकथाम हेतु खनिज अमले द्वारा आकस्मिक निरीक्षण एवं कार्रवाई की जा रही है। 

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Manoj Mishra

Editor in Chief

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