दुर्ग कलेक्टर ने आदेश जारी कर सख्ती बरतने का दिया निर्देश, उलंघन करने पर पेट्रोल पंप संचालक के खिलाफ होगी कार्यवाही
भिलाई। दुर्ग जिले के किसी भी पेट्रोल पंप में अब बिना हेलमेट पहने आने वाले दुपहिया वाहन चालक को पेट्रोल नहीं मिल पाएगा। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने 25 अगस्त को इस संबंध में नया आदेश जारी कर दिया है। कलेक्टर ने इस आदेश के पालन में सख्ती बरतने का निर्देश दिया है। इस आदेश का उलंघन करने वाले पेट्रोल पंप संचालक पर नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही करने की चेतावनी दी गई है। कलेक्टर ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी विजय अग्रवाल के अनुशंसा पर यह आदेश जारी किया है।
दरअसल वरिष्ठ पुलिस अधिकारी विजय अग्रवाल ने बीते 12 अगस्त को पत्र के जरिए कलेक्टर अभिजीत सिंह को अवगत कराया है कि जिले में दुपहिया वाहन चालकों को स्वयं की सुरक्षा के लिए हेलमेट धारण करने व सड़क दुर्घटनाओं से हो रही जन-धन की हानि को नियंत्रित करने हेतु लगातार जन जागरूकता कार्यकम का आयोजन कर आमजन को जागरूक किया जा रहा है। यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध प्रवर्तन कार्यवाही की जा रही है, परंतु दुपहिया वाहनों से घटित सड़क दुर्घटनाओं में कमी नहीं आ रही है। अतएव आमजन को व्यवहारिक स्तर पर इसका पालन करने हेतु कठोर व प्रभावी उपाय किया जाना आवश्यक है। इस हेतु जिले में समस्त पेट्रोल पंप संचालकों को बिना सुरक्षात्मक उपाय जैसे-हेलमेट धारण नहीं किये दुपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल या अन्य उपयोगी ईंधन नहीं देने हेतु प्रतिबंधित किये जाने तथा प्रभावी कियान्वयन हेतु पेट्रोल पंप परिसर में आवश्यक सूचना पटल लगाए जाने व आदेश का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पम्प संचालकों के विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

इस आधार पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दुर्ग अभिजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बिंदुवार आदेश जारी किया है। इसके तहत बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाने वाले वाहन चालक व सवार को किसी भी पेट्रोल पंप संचालकों की ओर से आकस्मिक सेवा मेडिकल इमरजेंसी एवं धार्मिक पगड़ी पहनने वाले व्यक्तियों को छोड़कर पेट्रोल एवं अन्य उपयोगी ईंधन उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे। सभी पेट्रोल पम्प संचालक उक्त नीति के प्रभावी कियान्वयन हेतु पेट्रोप पंप परिसर में “नो हेलमेट, नो पेट्रोल” का सुस्पष्ट बोर्ड अथवा पोस्टर अनिवार्य रूप से लगाएंगे। उक्त आदेश का उल्लंघन किए जाने पर पेट्रोल पंप संचालकों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता के तहत विधि अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश जनहित में नागरिकों के जीवन की सुरक्षा के दृष्टिकोण से तत्काल पारित किया जाना अत्यावश्यक हैं एवं इतना समय उपलब्ध नहीं हैं कि सभी पक्षों को सूचना दी जावे, अतः यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के तहत एक पक्षीय जारी किया जाता हैं। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
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