रायपुर। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई-III) के तहत छत्तीसगढ़ को 250 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यह राशि वित्त मंत्रालय की “जस्ट-इन-टाइम” फंडिंग व्यवस्था के तहत सिंगल नोडल एजेंसी (एसएनए) स्पर्श मॉडल से जारी की है।
जारी आदेश को पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) पर अपलोड कर दिया गया है। नियमों के अनुसार, वित्तीय वर्ष में आवश्यकता पड़ने पर कई “मदर सैंक्शन” जारी किए जा सकते हैं, हालांकि किसी भी समय केवल एक आदेश सक्रिय रहता है।

कुल स्वीकृत राशि में से 244.38 करोड़ रुपये कार्यक्रम मद और 5.63 करोड़ रुपये प्रशासनिक मद के अंतर्गत आवंटित किए गए हैं। यह राशि पीएमजीएसवाई-III के बैच-1 (2019-20) की परियोजनाओं से जुड़ी है, जिनकी कुल लागत 2,287.42 करोड़ रुपये है। इसमें केंद्र का हिस्सा 1,372.45 करोड़ और राज्य का अंशदान 914.97 करोड़ रुपये है।

अब तक राज्य को 1,104 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। नवीनतम किस्त के साथ राज्य को 162.92 करोड़ रुपये की अपनी हिस्सेदारी भी जारी करनी होगी। समायोजन के बाद केंद्र का 3.14 करोड़ रुपये का अंश शेष रहेगा।
इससे पहले केंद्र ने इसी बैच के तहत कई किस्तें जारी की थीं—65.69 करोड़ (नवंबर 2021), 94.09 करोड़ (मार्च 2022), 73.31 करोड़ (जून 2022), 73.31 करोड़ (अगस्त 2022), 220.25 करोड़ (सितंबर 2022), 220.25 करोड़ (दिसंबर 2022), 87.97 करोड़ (नवंबर 2023), 48.87 करोड़ (सितंबर 2024) और 20.92 करोड़ (दिसंबर 2024, एसएनए स्पर्श के तहत)।
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ सरकार से योजना के नियमों के अनुरूप शीघ्र धनराशि उपयोग सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही वित्त मंत्रालय के 13 जुलाई 2023 के परिपत्र का पालन करने की याद दिलाई है, जिसके तहत सभी सिंगल नोडल एजेंसी खातों को बंद करना और अप्रयुक्त राशि को भारत एवं राज्य की संचित निधि में लौटाना अनिवार्य है। यह स्वीकृति ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्त प्रभाग की सहमति और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद जारी की गई।
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