5 साल से ज्यादा सजा वाले अपराध पर होगा लागू, विपक्ष के विरोध के बीच तीनों बिल संयुक्त संसदीय समिति को भेजे गए
नई दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में 3 बिल पेश किए। इसमें यह प्रावधान है कि प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री किसी ऐसे क्राइम में अरेस्ट या 30 दिन की हिरासत में रहता है, जिसकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा हो तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किए। लोकसभा से तीनों विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव पास किया गया।
अमित शाह द्वारा पेश किए गए बिल के विरोध में विपक्ष के नेताओं ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने तीनों बिलों को वापस लेने की मांग की। विपक्ष ने गृह मंत्री के ऊपर कागज के गोले फेंके। कांग्रेस और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध जताया। सपा ने बिलों को न्याय विरोधी, संविधान विरोधी बताया। इस पर शाह ने बिलों को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजने की मांग की। इसके बाद तीनों को बिलों को जेपीसी भेजने का प्रस्ताव पास किया गया।

इस बिल को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसे ‘तानाशाही’ और ‘असंवैधानिक’ करार दिया। उनका कहना है, ‘कल को किसी भी मुख्यमंत्री पर केस दर्ज कर उन्हें 30 दिन जेल में रख दिया गया, बिना सजा हुए ही उनकी कुर्सी छिन जाएगी। यह संविधान के खिलाफ है और लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैशी ने कहा कि यह सरकार देश को ‘पुलिस स्टेट’ बनाने पर तुली है। यह कदम चुनी हुई सरकार पर ‘मौत की कील’ साबित होगा। संविधान को बदला जा रहा ताकि भारत को पुलिस स्टेट में बदल सकें।

वहीं केरल क दिग्गज कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान कांग्रेस से अलग दिखा। उन्होंने बिल का समर्थन करते हुए कहा कि अगर आप 30 दिन जेल में रहते हैं, तो क्या मंत्री बने रह सकते हैं? यह तो सामान्य समझ का मामला है। इसमें मुझे कोई गलती नहीं दिखती।’ उन्होंने यह भी कहा कि अगर बिल को संसदीय चयन समिति के पास भेजा जाता है तो यह लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा। ‘वहां खुलकर चर्चा होनी चाहिए, ताकि हर पहलू पर विचार हो सके।
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