छत्तीसगढ़

मवेशियों को सड़क से हटाने की कार्रवाई सतत जारी

मवेशियों को सड़क से हटाने की कार्रवाई सतत जारी

1923 पशुओं को राष्ट्रीय राजमार्ग से हटाकर सुरक्षित स्थान पर रखा गया

गौधाम संचालन हेतु इच्छुक आवेदक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकते हैं

महासमुंद, 12 अगस्त 2025/ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के मुख्य मार्ग एवं सड़को पर घूमंतू पशुओं के कारण हो रही दुर्घटनाओं पशुधन एवं जनहानि को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देश पर जिले के सभी राष्ट्रीय राजमार्गो से मवेशियों को सड़क से हटाने की कार्रवाई प्रतिदिन की जा रही है। साथ ही टैग लगे पशुओं की पहचान कर संबंधित पशु मालिकों को पशुओं को सड़क पर खुला न छोड़ने की समझाईश दी जा रही है तथा न मानने पर जुर्माना भी लिया जा रहा है। जिलें में विकासखण्ड महासमुंद से राशि 1500, बागबाहरा से 10000, पिथौरा से 15000, बसना से 7900 एवं सरायपाली से 6750 रुपए कुल राशि 49150 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अतिरिक्त सड़क पर घूमने वाले कुल 1923 पशुओं को राष्ट्रीय राजमार्ग से हटाकर सुरक्षित स्थान पर रखा गया है, 810 पशुओं में रेडियम बेल्ट लगाये गए है तथा 313 घुमन्तु पशुओं में टैगिंग की गई है।
इसी कड़ी में छ.ग शासन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने एवं पशुधन संरक्षण को नई दिशा देने के लिये गौधाम योजना की शुरूआत करने जा रही है। गौधाम योजना का उद्देश्य गौवंशी पशुओं का वैज्ञानिक पद्धति से संरक्षण एवं संर्वधन करना, गौ उत्पादों को बढ़ावा देना, चारा विकास कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना, गौधाम को प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में विकसित करना, रोजगार उपलब्ध करना, जनमानस को गौसेवा के लिए प्रेरित करना तथा फसलों के नुकसान एवं सड़क दुर्घटनाओं में पशु एवं जनहानि से बचाव सुनिश्चित करना है।
गौधाम की स्थापना हेतु ऐसे शासकीय भूमि जिसमें सुरक्षित बाड़ा, पशु शेड, पर्याप्त पानी एवं बिजली की सुविधा हो, में गौधाम की स्थापना की जाएगी, जैसे स्थापित गौठान जहां पूर्व से अधोसंरचना विकसित है। गौधाम में उपलब्धता अनुसार गौठान से संलग्न चारागाह की भूमि को हरा चारा उत्पादन के लिए दिया जाएगा। जिला प्रशासन के प्रस्ताव पर गौधाम स्थापित किए जाएंगे जो पंजीकृत गौशालाओं से भिन्न होगे। प्रथम चरण में जिले के मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग से लगे गौठानों को चयनित कर गौधाम स्थापित किये जाएंगे। जिसका संचालन निकटस्थ/आस-पास की पंजीकृत गौशाला की समिति, स्वयंसेवी संस्था, ट्रस्ट तथा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी सहकारी समिति द्वारा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड द्वारा किया जा सकेगा। गौधाम संचालन हेतु इच्छुक आवेदक/संस्था कार्यालय उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवायें कचहरी चौक, कॉलेज रोड, महासमुन्द से संपर्क कर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। प्राप्त आवेदनों में से जिला स्तरीय समिति द्वारा उचित संस्था का चयन कर छ.ग. गौ सेवा आयोग को मंजूरी के लिये प्रस्ताव भेजेंगी तत्पश्चात चयनित संस्था एवं आयोग के मध्य अनुबंध होगा जिसके बाद गौधाम का संचालन चयनित संस्था को सौंपा जाएगा।

Manoj Mishra

Editor in Chief

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