छत्तीसगढ़

16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट पर प्रतिबंध

16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट पर प्रतिबंध

नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

कवर्धा,  जून 2025। राज्य में मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) के दृष्टिगत छत्तीसगढ़ शासन ने वर्षा ऋतु के दौरान 16 जून से 15 अगस्त तक सभी प्रमुख जलाशयों में मत्स्याखेट (मछली पकड़ने) पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय छत्तीसगढ़ नवीन मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा 3, उपधारा 2 के तहत लिया गया है। इस दौरान “बंद ऋतु (क्लोज सीजन)“ घोषित की गई अवधि में सभी प्रकार के जल संसाधनों में मछली पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। हालांकि, यह प्रतिबंध छोटे तालाबों या अन्य जल स्रोतों, जिनका नदी-नालों से कोई संबंध नहीं है, तथा जलाशयों में किये जा रहे केज कल्चर पर लागू नहीं होगा।
मत्स्य विभाग के सहायक संचालक श्री रामधन सिंह ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रतिबंध का उल्लंघन करता है, तो उस पर छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र (संशोधित) अधिनियम के नियम-3(5) के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें दोषी पाए जाने पर एक वर्ष तक का कारावास, 10,000 तक का जुर्माना अथवा दोनों सजाएं एक साथ हो सकती हैं। विभाग ने आम जनता से अपील की है कि वे मत्स्य संरक्षण के इस प्रयास में सहयोग करें और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए नियमों का पालन सुनिश्चित करें।

Manoj Mishra

Editor in Chief

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