बेहद जन उपयोगी है सड़क दुर्घटना पीडि़तों का नकदी रहित उपचार स्कीम 2025: स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल
स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने योजना को तत्काल प्रारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को दिया धन्यवाद
रायपुर। सड़क दुर्घटना होने वाले पीडितों के लिए भारत सरकार ने सड़क दुर्घटना पीडि़तों का नकदी रहित उपचार स्कीम 2025 शुरू किया है। इसके बारे में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि यह एक बेहद जनउपयोगी योजना है जिसमें सड़क दुर्घटना होने पर पीडि़तों को नकदी रहित मुफ्त उपचार की व्यवस्था होगी। इसमें किसी भी पीडि़त परिवार को 7 दिन की अवधि के लिए आयुष्मान स्वास्थ्य योजना से संबद्ध हास्पिटल में डेढ़ लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिलेगा।

मंत्री जायसवाल ने बताया कि ये नि:शुल्क इलाज एक व्यक्ति के लिए डेढ़ लाख रुपए तक होगा। यानी अगर एक ही परिवार के दो व्यक्ति की दुर्घटना होती है तो 3 लाख तक, दुर्घटना में 3 लोग हताहत होते हैं तो 4.5 लाख तक मुफ्त इलाज हो सकेगा। इसमें वे सभी हास्पिटल शामिल होंगे, जिन्हें आयुष्मान योजना के तहत शामिल किया गया है। यानी आयुष्मान योजना के अंतर्गत पंजीकृत किसी भी अस्पताल में नई योजना के तहत दुर्घटना में घायल व्यक्ति सात दिन तक डेढ़ लाख रुपए तक का का नि: शुल्क इलाज के लिए पात्र होगा।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि अगर किसी की दुर्घटना होती है और उसे नजदीकी आयुष्मान योजना संबद्ध हास्पिटल में ले जाया जाता है, लेकिन वहां भी इलाज के संसाधन नहीं हैं या स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, तो वह हास्पिटल तुरंत दूसरे अस्पताल में केस भेजेगा और पोर्टल में इसे अपडेट करेगा ताकि विशेषज्ञ वाली जगह में तुरंत इलाज शुरू हो सके। मंत्री जायसवाल ने कहा कि अभी ट्रामा और पॉलीट्रामा के अंतर्गत कुछ और सक्षम हास्पिटल को इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। इसके लिए सभी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस जन हितकारी और महत्वपूर्ण योजना को राज्य में तत्काल प्रारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा को धन्यवाद देते हुए उनका आभार व्यक्त किया है।

फ्री में इलाज का जान लें ये नियम
- छत्तीसगढ़ में नकदी रहित उपचार स्कीम 2025 शुरू
- एक व्यक्ति के लिए डेढ़ लाख रुपए तक इलाज
- एक ही परिवार के दो व्यक्ति की दुर्घटना होती है तो तीन लाख
- तीन लोगों हादसे के शिकार होते हैं तो साढ़े चार लाख
- आयुष्मान योजना से संबंधित अस्पतालों में लागू होगें ये नियम
- सात दिन तक डेढ़ लाख रुपए तक फ्री में होगा इलाज
- आयुष्मान संबद्ध हास्पिटल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर न होने पर दूसरे अस्पताल में होगा केस ट्रांसफर
- पोर्टल में अपडेट होने के बाद एक्सपर्ट वाले हॉस्पिटल में होगा इलाज
- ट्रामा और पॉलीट्रामा के हॉस्पिटल भी योजना में होंगे शामिल
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