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इन सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगी 25 लाख की ग्रेच्युटी, जानिए क्या कहता है UPS का नियम

पिछले साल, पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग (DoPPW) ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 फीसदी बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी थी. यह बदलाव 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी हुआ, जब महंगाई भत्ता (DA) 50 फीसदी तक पहुंच गया. हालांकि, यह जरूरी नहीं कि हर सरकारी कर्मचारी को यह पूरी रकम मिले.

ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन कैसे होती है?

 

ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन एक खास फॉर्मूले के आधार पर की जाती है. नियम के मुताबिक, कर्मचारी को उसके आखिरी वेतन (बेसिक पे + महंगाई भत्ता) का 16.5 गुना या 25 लाख रुपये, जो भी कम हो, ग्रेच्युटी के रूप में मिलता है. इसका मतलब है कि हर कर्मचारी को 25 लाख रुपये नहीं मिलेंगे, बल्कि उनकी सेवा अवधि और वेतन के आधार पर ग्रेच्युटी तय होगी.

 

ग्रेच्युटी के प्रकार

 

सरकारी कर्मचारियों को दो तरह की ग्रेच्युटी मिलती है – रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी.

 

रिटायरमेंट ग्रेच्युटी

 

हर 6 महीने की सेवा के लिए बेसिक पे + महंगाई भत्ता का एक चौथाई जोड़ा जाता है.

 

अधिकतम 16.5 गुना वेतन या 25 लाख रुपये, जो भी कम हो, दिया जाएगा.

 

ग्रेच्युटी पाने के लिए कम से कम 5 साल की सेवा अनिवार्य है.

 

डेथ ग्रेच्युटी

 

अगर कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को इस फॉर्मूले के अनुसार ग्रेच्युटी मिलेगी-

1 से 5 साल: वेतन का 6 गुना

 

5 से 11 साल: वेतन का 12 गुना

 

11 से 20 साल: वेतन का 20 गुना

 

20 साल से अधिक: हर 6 महीने के लिए आधा वेतन

 

क्या यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत ग्रेच्युटी मिलेगी?

 

केंद्र सरकार 1 अप्रैल, 2025 से एक नई पेंशन योजना, ‘यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)’ लॉन्च करने जा रही है. यह योजना ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) की विशेषताओं को मिलाती है. इसमें कम से कम 10 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को 10,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन और पूरी सेवा अवधि पूरी करने वालों को एक निश्चित पेंशन की गारंटी दी जाएगी.

 

हाल ही में संसद में सरकार से पूछा गया कि क्या यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत ग्रेच्युटी मिलेगी, जैसा कि ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) और न्यू पेंशन स्कीम (NPS) में मिलती है. वित्त मंत्रालय ने जवाब दिया कि UPS, NPS के तहत एक विकल्प है, और “ग्रेच्युटी सेंट्रल सिविल सर्विसेज (नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के अनुसार दी जाएगी.”

 

 

Manoj Mishra

Editor in Chief

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