रायपुर। रायपुर-विशाखापट्नम कॉरिडोर निर्माण के लिए भूअर्जन के दौरान भूस्वामियों को अवैध रूप से अत्याधिक लाभ पहुंचाने का मामला सामने आया है। इस मामले में सरकार ने तात्कालीन सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी निर्भय कुमार साहू को निलंबित कर दिया है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशानस विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी निर्भय कुमार साहू अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन, अभनपुर के रूप में कार्यरत रहे। निर्भय कुमार साहू ने रायपुर विशाखापट्नम प्रस्तावित इकॉनामिक कॉरिडोर का सड़क निर्माण के अनुविभाग अभनपुर अंतर्गत भारतमाला परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में भू-अर्जन के रूप में वास्तविक मुआवजा से अधिक मुआवजा राशि का भुगतान किया। इस तरह निजी भूस्वामियों को अवैध रूप से लाभ पंहुचाकर सरकार को आर्थिक क्षति पंहुचाने का काम किया है।
जिला स्तरीय जांच समिति की जांच में भू-अर्जन प्रकरण में कई अनियमिततायें पाई गई। निर्भय कुमार साहू द्वारा भू-अर्जन की प्रक्रिया में की गई कार्यवाही में अपने अधीनस्थ शासकीय सेवकों के कार्यों का समुचित पर्यवेक्षण नहीं की और अपने कर्तव्य के प्रति सनिष्ठ न रहते हुए अनियमितता एवं लापरवाही बरती गई है। निर्भय साहू का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3(1) (एक) (दो) एवं 3 (2) (एक) का स्पष्ट उल्लंघन है।
इसे देखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (क) के अंतर्गत निर्भय कुमार साहू तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन, अभनपुर, वर्तमान आयुक्त, नगर पालिक निगम, जगदलपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है। निलंबन अवधि में निर्भय कुमार साहू का मुख्यालय कार्यालय आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर निर्धारित किया जाता है। उन्हें निलंबन अवधि में मूलभूत नियम, 53 के अंतर्गत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
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