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हादसे के बाद एक्शन : नंदिनी रोड़ से छावनी चौक तक भारी वाहनों पर बैन, एसडीएम छावनी ने जारी किया आदेश

भिलाई। नंदिनी रोड पावर हाउस से छावनी चौक तक भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक इस रास्ते पर किसी भी के भारी वाहन नहीं चल सकेंगे। रात 9 बजे से सुबह 6 के बीच ही इनळें इस रास्ते के इस्तेमाल की अनुमति होगी। कलेक्टर के निर्देश के बाद न्यायालय अनुभागीय अधिकारी छावनी भिलाई इस संबंध में आदेश जारी किया है।

बता दें बीते दिनों पावर हाउस फ्लाईओवर से नंदिनी रोड की ओर रेत से भरी हाइवा अनियंत्रित होकर पोल टकरा गई थी। इस दौरान हाइवा की चपेट में एक बीएसपी कर्मी भी आया जिसका इलाज के दौरान एक पैर काटना पड़ा। लगातार यहां हो रहे हादसों को देखते हुए छावनी पुलिस ने एसडीएम को पत्र लिख भारी वाहनों की आवाजाही पर बैन लगाने कहा था। इसे देखते हुए दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने छावनी SDM को यहां नो एंट्री लागू करने के निर्देश दिए। अब नंदिनी रोड पर दिन में भारी वाहनों की आवाजाही पर बैन लगाया गया है।

कलेक्टर के निर्देश के बाद न्यायालय अनुभागीय अधिकारी छावनी भिलाई इस संबंध में आदेश जारी किया है। जारी आदेश के मुताबिक नंदनी रोड पावर हाउस से छावनी चौक भिलाई मार्ग में रेत, गिट्टी या अन्य समान लेकर कोई भी हैवी वाहन सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक नहीं आ सकेगा। उसे रात 9 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ही इस मार्ग में आवागमन करना होगा।

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