पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए स्वीकृति एवं डिसबर्स का विकल्प उपलब्ध
कवर्धा, जनवरी 2025। भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 13 जनवरी 2025 को आयोजित समीक्षा बैठक में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के राज्यांश और केन्द्रांश भुगतान की प्रक्रिया को शिथिल करने की घोषणा की गई है। बैठक में यह निर्देश दिया गया कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के राज्यांश भुगतान के बाद केन्द्रांश भुगतान के लिए संबंधित फाइल 20 जनवरी 2025 से अनिवार्य रूप से प्रेषित की जाए।
इसके साथ ही, वर्ष 2024-25 के लिए अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की प्रक्रिया को सरल करते हुए, स्वीकृति एवं डिसबर्स का विकल्प 16 जनवरी 2024 से पोर्टल पर उपलब्ध करवा दिया गया है। सभी संस्थाओं को निर्देशित किया गया है कि वे अपने संस्थान में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृति करते हुए, पूर्व वर्षों की भांति निर्धारित समय-सीमा में सभी आवश्यक जानकारी कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें।