छत्तीसगढ़

बकाया ऋण न चुकाने वाले हितग्राहियों के चुनाव नामांकन पर रोक

बकाया ऋण न चुकाने वाले हितग्राहियों के चुनाव नामांकन पर रोक

कवर्धा,  जनवरी 2025। छत्तीसगढ़ राज्य के राष्ट्रीय निगम की विभिन्न योजनाओं के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सफाई कामगार वर्ग के हितग्राहियों को स्वरोजगार स्थापित करने और आय संवर्धन हेतु कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया गया है। हालांकि, कई हितग्राही उक्त ऋण से पर्याप्त आय अर्जित करने में असफल रहे हैं और ऋण राशि की अदायगी में भी वे रुचि नहीं ले रहे हैं। निगम मुख्यालय रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ शासन की गारंटी पर विभिन्न राष्ट्रीय निगमों से ब्याज पर राशि प्राप्त कर हितग्राहियों को ऋण प्रदान किया गया था, जिसे ब्याज सहित वापस करना था। लेकिन, वितरित ऋण राशि की वसूली न होने के कारण शासन को ऋण की राशि वापस करने में कठिनाई हो रही है। कर्मचारी और प्रशासनिक विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि आगामी त्रिस्तरीय पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों के मद्देनज़र, बकायादार हितग्राही यदि नामांकन दाखिल करने के लिए कार्यालय में उपस्थित होते हैं, तो उन्हें इस कार्यालय द्वारा जारी एन.ओ.सी. (ऋण मुक्त प्रमाण पत्र) या बकाया राशि जमा करने के बाद ही नामांकन की अनुमति दी जाएगी।

Manoj Mishra

Editor in Chief

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button