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Breaking News : निकाय चुनाव में महापौर व अध्यक्ष कर सकेंगे इतने रुपए खर्च, सरकार ने तय की व्ययसीमा, अधिसूचना जारी

रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय द्वारा आगामी निकाय चुनाव में महापौर व अध्यक्ष प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा तय कर दी है। निकाय क्षेत्रों में जनसंख्या में आधार पर यह सीमा अलग अलग तय की गई है। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा इसकी अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी है।

जारी अधिसूचना के अनुसार 2011 की जनगणना अनुसार नगर पालिक निगम में महापौर प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा जनसंख्या के अनुसार तय की गई है। पांच लाख से अधिक जनसंख्या वाले निगम में महापौर प्रत्याशी 25 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। इसी प्रकार तीन लाख से पांच लाख तक की जनसंख्या पर 20 लाख रुपए और तीन लाख से कम जनसंख्या में 15 लाख खर्च की सीमा रहेगी। इसी प्रकार नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी 50 हजार या उससे ऊपर की जनसंख्या पर 10 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। 50 हजार से कम जनसंख्या वाले परिषद् में  8 लाख रुपए तथा नगर पंचायतों में अध्यक्ष प्रत्याशी 6 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे।  

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