रायपुर। बिलासपुर जिले के लैलूंगा नगर पंचायत की मुख्य नगर पालिका अधिकारी ममता चौधरी को निलंबित कर दिया गया है। ममता चौधरी के खिलाफ विभाग में कई शिकायतें लंबित हैं और बार बार नोटिस के बाद इनके आचरण में सुधार नहीं हो रहा था। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा शुक्रवार को उनका निलंबन आदेश जारी कर दिया गया है।
नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि ममता चौधरी, प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत लैलूंगा जिला-रायगढ़ के द्वारा नगर पंचायत किरोड़ीमलनगर में प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, के रूप में पदस्थापना के दौरान वर्ष 2016-17 में अध्यक्ष एवं पार्षद निधि से डस्टबीन क्रय में अनियमितता के संबंध में शासन द्वारा जांच प्रमाणित पाया गया। 25 जनवरी 2022 615751 रुपए की आर्थिक क्षति की वसूली का निर्णय लिया गया तथा दो वेतन वृद्धि रोके गए।
इसके बाद ममता चौधरी द्वारा नगर पंचायत लैलूंगा में पदस्थापना के दौरान अपने पदीय दायित्वों का दुरूपयोग करते हुए शासन के आदेश की अवहेलना करते हुए अपने वेतन से आर्थिक क्षति की राशि की कटौती नही किया। मार्च 2024 से माह जुलाई 2024 तक सम्पूर्ण वेतन लिया गया। 27 सितंबर 2024 को आयोजित समीक्षा बैठक में नगर पंचायत की समीक्षा में आय-व्यय की गलत जानकारी प्रस्तुत करने, निकाय के कर्मचारियों का अगस्त 2024 से लंबित वेतन भुगतान नहीं करने, शासन के निर्देशानुसार लक्ष्य अनुरूप कम वसूली करने, निर्माण कार्यों में संतोषजनक प्रगति नहीं पाये जाने, स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत निर्देशों के अनुरूप मार्निंग फिल्ड विजिट नहीं करने, लापरवाही तथा उच्च कार्यालय के आदेशों के अवहेलना किया गया है।
ममता चौधरी का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966, छत्तीसगढ़ नगरपालिका कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा शर्ते) नियम 1968 के विपरीत है एवं शासन के आदेश की अवहेलना के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्रीमती ममता चौधरी का मुख्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता नियमानुसार होगी।
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