बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक मामले में आदेश की बार-बार अवहेलना करने पर बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण को अवमानना नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने कलेक्टर से आदेश की अवहेलना पर स्पष्टीकरण मांगा है
क्या है मामला..?
दरअसल ग्राम नेवसा के कृषक अजय कश्यप और उनके भाई-बहनों ने अपनी संयुक्त कृषि भूमि को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें बताया गया कि पुनीतराम कश्यप ने बिना जानकारी के उनकी जमीन को किसान पोर्टल में अपने नाम से पंजीकृत कर लिया और धान बेचना शुरू कर दिया। इसके चलते अजय और उनके परिवार ने एसडीएम से लेकर कलेक्टर तक गुहार लगाई, पर कोई सुनवाई नहीं हुई।
परेशान अजय कश्यप ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जिसके बाद दिसंबर 2023 में हाई कोर्ट ने बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण को नोटिस जारी कर जवाब देने का निर्देश दिया था। परंतु, कलेक्टर ने इसे नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद, अजय कश्यप ने पुनः हाई कोर्ट में याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने फरवरी 2024 को कलेक्टर सहित राजस्व अधिकारियों को आदेश का पालन करने का अंतिम अवसर दिया, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। कलेक्टर को एक सप्ताह का समय जवाब देने के लिए दिया गया है।