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पॉवर हाउस के होटल में फूटा सेक्स रैकेट, 3 महिलाओं समेत 7 धरे गए

भिलाई। पॉवर हाउस स्थित एक होटल में देह व्यापार की सूचना पर पहुंची पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 7 लोगों को धर दबोचा। तीनों महिलाओं को लॉज में रूके ग्राहकों के लिए लाया गया था। पकड़े गए लोगों में ज्यादातर दुर्ग-भिलाई के ही निवासी हैं। जबकि 1 महिला पश्चिम बंगाल की बताई गई है।

सीएसपी हरीश पाटिल ने प्रेस कांफ्रेंस में घटना की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को छावनी थाना क्षेत्रांतर्गत पॉवर हाउस स्थित प्रभात लॉज में देह व्यापार की सूचना मिली थी। सूचना के बाद पुलिस की टीम लॉज पहुंची तो होटल में कमरा लेने आए ग्राहकों को लड़कियों की व्यवस्था करवाई जा रही थी। पूरा मामला देह व्यापार के अंतर्गत चल रहा था। पुलिस के पहुंचते ही लॉज में अफरा तफरी मच गई। सब इधर-उधर भागने लगे। इसी दौरान तीन लड़कियां, जिनमें दो स्थानीय व एक पश्चिम बंगाल की थी, को पकड़ा गया। उनके साथ तीन लोगों प्रभात शील पिता विमल कृष्ण शील (44) शॉप नं. 86, शुक्ला मार्केट भिलाई, निलेश वर्मा पिता साहेबलाल वर्मा (19) निवासी ग्राम पेंडरी थाना पामगढ़ जिला जांजगीर, व राजेन्द्र यादव पिता रघु यादव (37) गिरधारी नगर चंडी मंदिर के पास थाना दुर्ग को भी पकड़ा गया। मामले का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि लॉज के मालिक प्रभात शील ने लॉज को संचालन के लिए निलेश वर्मा को दिया हुआ है, जबकि स्वयं प्रभात शील, राजेन्द्र यादव के साथ ग्राहक के रूप में पहुंचा था। सभी आरोपियों पर पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

सीएसपी श्री पाटिल के मुताबिक, दो ग्राहकों, एक होटल संचालक व एक दलाल के अलावा जिन 3 महिलाओं को पुलिस ने पकड़ा, उनमें से एक महिला महिला पश्चिम बंगाल की बताई गई जो, फिलहाल भिलाई में ही स्पर्श हास्पिटल के पास रामनगर सुपेला में रह रही थी। वहीं 20 वर्षीय एक युवती सतनामी मोहल्ला जामुल की तो एक अन्य 26 वर्षीय महिला आदर्श नगर उतई की निवासी बताई गई है। इन सबके साथ राहुल वर्मा नामक व्यक्ति को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। एएसपी (शहर) सुखनंदन सिंह राठौर व सीएसपी छावनी हरीश पाटिल के मार्गदर्शन में छावनी थाना प्रभारी चेतन सिंह चंद्राकर ने उक्त छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया।

पुलिसिया कार्रवाई के बाद हिरासत में लिए आरोपियों ने स्वीकार किया कि लड़कियों व महिलाओं को देह व्यापार के लिए लाया गया था। पुलिस ने अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 3, 4, 5 व 7 के तहत सभी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। कार्रवाई में उप निरीक्षक चेतन सिंह चन्द्राकर, उप निरीक्षक वरूण देवता, प्रधान आरक्षक जसपाल सिंह, आरक्षक जीत नारायण, महिला आरक्षक पद्मिनी कौशिक की सराहनीय भूमिका रही है ।

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