भिलाई। एक जुलाई 2024 को भारत सरकार द्वारा संपूर्ण भारत में इसे लागू कर दिया गया है। इस अवसर पर सोमवार को पुलिस कंट्रोल रूम सेक्टर 6 में नवीन कानून शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान एसपी जितेन्द्र शुक्ला ने कहा कि पूरे देश में भारतीय न्याय संहिता लागू कर दी गई है। एसपी ने बताया कि पूर्व में भारत में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कानून लागू था जो की 1861 में भारत के लोगों को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। भारत सरकार ने वर्तमान स्थिति में हो रहे नए-नए अपराधों एवं पीड़ित को तत्काल न्याय दिलाने के लिए नया कानून बनाया है। इस आयोजन का उद्देश्य आम नागरिकों को कानून के कम से कम थोड़े बहुत नियमों की जानकारी होना चाहिए।
आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव, दुर्ग संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर, पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज राम गोपाल गर्ग, कलेक्टर रिचा प्रकाश चौधरी, नगर निगम भिलाई आयुक्त देवेश ध्रुव, डीएफओ दुर्ग चंद्रशेखर सिंह परदेसी, ADM अरविंद कुमार एक्का मौजूद रहे। कार्यक्रम के इस कार्यक्रम उपस्थित विधायक वैशाली नगर रिकेश सेन द्वारा अपने उद्बोधन में कहा कि जब आप किसी भी कानून को पढ़ोगे तभी आपको उसे कानून की जानकारी होगी अगर आपको अपनी बात किसी भी शासकीय संस्था में रखनी है तो सर्वप्रथम कानून की जानकारी एवं हमारे अधिकार की जानकारी होना जरूरी है आज का यह नया कानून हम सभी को मालूम होना चाहिए जो कि हमें यूट्यूब पर आसानी से मिल सकता है पूर्व में लोगों द्वारा किसी की गलत शिकायत करने पर निर्दोष को भी सजा हो जाती थी अब नए कानून में ऐसा नहीं होगा सभी के लिए अलग-अलग नियम बनाए गए हैं जो कि देश हित एवं राष्ट्रहित में है
भारतीय दंड संहिता अब भारतीय न्याय संहिता : आई जी गर्ग
कार्यक्रम के दौरान आईजी राम गोपाल गर्ग पूर्व में जो भारतीय दंड संहिता थी वह अब भारतीय न्याय संहिता हो गई। नाम से ही स्पष्ट है पहले दंड के लिए कानून बनाया गया था अब पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए कानून बनाया गया है। इस नए कानून में जीरो FIR के माध्यम से आप भारत के किसी भी थाने में जाकर अपना रिपोर्ट लिखा सकते हैं। पुलिस वाला आपको मना नहीं करेगा और आपके रिपोर्ट को आपके थाना क्षेत्र में ट्रांसफर कर देगा। अब आप पुलिस के ईमेल एड्रेस एवं नंबर पर भी E FIR के माध्यम से रिपोर्ट लिख सकते हैं परंतु तीन दिवस के भीतर संबंधित थाने में जाकर आपको फिर कॉपी पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा पहले पुलिस को समय सीमा थी चालान पेश करने के लिए अब इस कानून में न्यायालय को भी पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए समय सीमा निर्धारित किया गया है।
नया कानून हम सभी को जानना चाहिए : गजेन्द्र यादव
दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव द्वारा सर्वप्रथम समस्त देश एवं प्रदेशवासियों को कानून लागू होने पर बधाई दी गई अंग्रेजों द्वारा बनाए गए दंड संहिता में आम नागरिक पुलिस के संपर्क में जाने से डरता था जबकि पुलिस विभाग द्वारा समय-समय पर लोगों के लिए जागरूकता कार्यक्रम पुलिस मित्र बनाने का कार्यक्रम आयोजित किया जाता था। दुर्ग संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर ने अपने उद्बोधन में बताया कि देर से ही परंतु भारत के इस नए कानून मिलने पर सभी भारतवासियों को बहुत-बहुत बधाई यह नया कानून हम सभी को जानना चाहिए जो लोग कानून के जानकार होते हैं वे पुलिस एवं न्यायालय तक पहुंचते ही नहीं है जो लोग जानकारी नहीं होते हैं वही गलती में अपराध करते हैं इसलिए हमें कानून के थोड़ा बहुत जानकारी अवश्य होना चाहिए।
अंग्रेजों ने भारतीयों को दंडित करने बनाया था कानून : कलेक्टर
दुर्ग जिला दंडाधिकारी रिचा प्रकाश चौधरी ने कहा कि अंग्रेजों के द्वारा जो कानून बनाया गया था वे अपने लिए इस कानून को बनाए थे और भारत वासियों को दंडित करने के लिए लागू किए थे जिला दंडाअधिकारी द्वारा सभी विभाग जैसे महिला बाल विकास, राजस्व विभाग अन्य शासकीय विभाग सभी को अपने-अपने विभाग में नए कानून में जो परिवर्तन हुए हैं उसे संबंध में जानकारी होना आवश्यक बताया गया जिस प्रकार हम ट्रैफिक एवं नशा मुक्ति के लिए लोगों को जागरूक करने का कार्य करते हैं इस प्रकार नए कानून को भी आम नागरिकों तक पहुंचाने का कार्य करना होगा।
कार्यक्रम के अंत में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर कार्यक्रम द्वारा कार्यक्रम मे उपस्थित अतिथियों, स्कूली छात्र छात्राओं आम लोगों का अभनंदन किया। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर ) सुखनंदन राठौर, अभिषेक झा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण वेदव्रत सिरमौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रज्ञा मेश्राम, पद्मश्री, सत्य प्रकाश तिवारी CSP भिलाई नगर, सतीष ठाकुर उप पुलिस अधीक्षक यातायात, निरीक्षक राजकुमार प्रभारी भिलाई नगर, पुलिस विभाग के रिटायर्ड अधिकारियों सहित दुर्ग पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
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