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जमानत के बाद भी रिहा नहीं होंगे केजरीवाल, ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद भी वे  रिहा नहीं हो पाएंगे। केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी की अपील के बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने तक रिहाई पर रोक लगा दी है।

बता दें गुरुवार को दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत प्रदान करते हुए आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले जमानत प्रदान कर दी। शुक्रवार को उनकी रिहाई भी होने वाली थी लेकिन इससे पहले ही उन्हें झटका लग गया। ईडी के वकीलों ने केजरीवाल की जमानत के खिलाफ याचिका लगा दी। ईडी का दावा है कि हमको अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करने का पूरा मौका नहीं दिया क्या, इसलिए निचली अदालत के जमानत के फैसले पर रोक लगाई जाए। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि ट्रायल कोर्ट के आदेश को तब तक प्रभावी नहीं किया जाएगा जब तक वह सीएम केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली ED की याचिका पर सुनवाई नहीं कर लेता।

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