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अगवा कर ले गया मुंबई, फिर धर्म परिवर्तन और निकाह… अब नाम बदलकर ‘इकरा’ कर दिया

उत्तर प्रदेश के बांदा में एक हिंदू लड़की को अगवा कर उसका धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है. परिजनों का आरोप है कि एक मुस्लिम युवक ने लड़की अगवा कर मुंबई ले गया. फिर उसका धर्म परिवर्तन कर निकाह कर लिया. इतना ही नहीं उसका नाम भी बदलकर इकरा कर दिया. पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और दोनों को बरामद कर लिया है. पुलिस ने लड़की का कोर्ट में बयान कराया और आरोपी युवक को जेल भेज दिया. आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. वहीं, विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की. उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी युवक को लव जिहाद के लिए कही से फंडिंग भी की जा रही है. उन्होंने पुलिस से जांच करके कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

क्या था मामला 

मामला गिरवां थाना क्षेत्र इलाके का है. यहां के रहने वाले परिजनों ने पुलिस को बताया कि 20 मई को वोटिंग के दिन महुआ गांव का शकील अहमद अपने साथियों संग मिलकर हमारी बेटी को कुछ नशीला पदार्थ सुंघाकर घर से अगवा कर लिया. इसके बाद पुलिस ने धारा 366 के तहत मुकदमा दर्ज खोजबीन शुरू की. पुलिस ने मुंबई जाकर दोनों को बरामद कर पूछताछ शुरू की.

आरोपी ने जान से मारने की दी धमकी’

युवती ने बताया कि वह उसको यहां से कुछ सुंघा कर ले गया. जब होश में आई , तो अपने आप को ट्रेन में पाया. मदद की गुहार लगाने के लिए कोशिश की, तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी. इससे वह चुपचाप रह गई. आरोप यह भी है कि आरोपी उसे मुंबई ले गया और एक करीबी के घर रखा. इसके साथ-साथ पीड़ित युवती को जबरन डरा धमकाकर मस्जिद में धर्म परिवर्तन कराया. धर्म परिवर्तन के बाद नाम भी बदलकर इकरा रख दिया. इसके बाद जबरन निकाह करके दुष्कर्म भी किया. 

‘लड़की की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं’

घटना के बाद विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष चंद्र मोहन बेदी टीम के साथ गांव पहुंचे. उन्होंने परिजनों से बात करके प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस लव जिहाद मामले में कही से फंडिंग की जा रही है. पुलिस जांच करे तो पूरे मामले का पर्दाफाश हो जाएगा. इसके अलावा परिजनों ने बताया कि लड़की की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी और आरोपी युवक ने सोशल मीडिया पर निकाहनामा और धमकी देने जैसे पोस्ट किए थे, जिसके बाद हमको मामले की जानकारी हुई. 

मामले में SHOने कही ये बातएसएचओ गिरवां राकेश तिवारी ने बताया कि इस मामले में पीड़ित युवती के परिजनों की तहरीर के आधार पर धारा 366 में मुकदमा दर्ज किया गया था. इसके बाद दोनों को बरामद कर लिया गया. लड़की के कोर्ट में बयान कराए गए हैं. इसके बाद IPC की धारा 376, धर्म परिवर्तन की धारा जोड़ी गई हैं. आरोपी युवक को जेल भेज दिया गया है. इस मामले कानूनी कार्रवाई की एक नजीर पेश की जाएगी.

Manoj Mishra

Editor in Chief

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