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*शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाने एवं मारपीट करने के मामले में महिला थाना पुलिस की कार्यवाही।*
*आरोपी ओमकार श्रीवास गिरफ्तार, अपराध क्रमांक 50/2026, धारा 69, 296, 115(2) बी.एन.एस. एवं धारा 3(2)(v), 3(2)(va) एस.सी./एस.टी. एक्ट के तहत की गई कार्यवाही।*
कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार यादव (आई.पी.एस.) द्वारा समस्त थाना/चौकी प्रभारियों को महिला संबंधी अपराधों में त्वरित वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हेमसागर सिदार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित पटेल के मार्गदर्शन तथा उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रमिला मंडावी तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अजाद/क्राइम श्री प्रशांत देवांगन के दिशा-निर्देश पर महिला थाना पुलिस द्वारा प्रकरण में त्वरित कार्यवाही की गई है।
इसी तारतम्य में दिनांक 04 अक्टूबर 2026 को पीड़िता द्वारा महिला थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वर्ष 2025 में जिले के निजी संस्थान में कार्य करने के दौरान उसकी पहचान ओमकार श्रीवास से हुई थी। दोनों के बीच बातचीत एवं परिचय बढ़ने के बाद आरोपी द्वारा शादी करने का प्रलोभन देकर जुलाई 2025 से जून 2026 तक अलग-अलग स्थानों पर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। पीड़िता द्वारा शादी करने के लिए कहने पर आरोपी टालमटोल करता रहा। रिपोर्ट के अनुसार, शादी की बात को लेकर आरोपी द्वारा पीड़िता के साथ गाली-गलौज एवं मारपीट भी की गई।
पीड़िता की रिपोर्ट पर महिला थाना कवर्धा में अपराध क्रमांक 50/2026, धारा 69, 296, 115(2) बी.एन.एस. एवं धारा 3(2)(v), 3(2)(va) एस.सी./एस.टी. एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी द्वारा पुलिस के द्वारा पकड़े जाने के डर से फरहान हो गया था। जिसे लगातार पुलिस टीम के द्वारा पता तलाश कर ग्राम खड़गवां जिला मनेंद्रगढ़ से पता तलाश कर विधिवत कार्यवाही कर कवर्धा लाया गया। जहां आरोपी ओमकार श्रीवास पिता वीरेन्द्र श्रीवास, उम्र 21 वर्ष, निवासी सकरहा घाट, थाना कवर्धा, जिला कबीरधाम को दिनांक 17 अक्टूबर 2026 को विधिवत गिरफ्तार किया गया। प्रकरण की विवेचना जारी है तथा आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।




