छत्तीसगढ़

कबीरधाम पुलिस की बड़ी कार्रवाई : पीएसीएल कंपनी के दो एजेंट एवं संचालक गिरफ्तार

*कबीरधाम पुलिस की बड़ी कार्रवाई : पीएसीएल कंपनी के दो एजेंट एवं संचालक गिरफ्तार*

पुलिस अधीक्षक कबीरधाम श्री धर्मेंद्र सिंह के निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेंद्र बघेल एवं श्री अमित पटेल के मार्गदर्शन में आम जनता से धोखाधड़ी करने वाले चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पल्स एग्रोटिक कार्पोरेशन लिमिटेड (पीएसीएल) कंपनी द्वारा आम लोगों को अधिक ब्याज एवं कम समय में राशि दोगुनी करने का प्रलोभन देकर निवेश कराने तथा निवेशकों की राशि वापस नहीं करने के मामले में कबीरधाम पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

प्रार्थी ढेलउ राम साहू (उम्र 50 वर्ष), निवासी ग्राम महराटोला द्वारा थाना कवर्धा एवं प्रार्थिया पुनीता बाई, निवासी ग्राम धनेली द्वारा थाना कुंडा में लिखित शिकायत प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि पीएसीएल कंपनी के एजेंटों एवं संचालकों ने लोगों को आकर्षक लाभ का झांसा देकर निवेश कराया तथा बाद में राशि वापस नहीं की।

शिकायतों के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध थाना कवर्धा में अपराध क्रमांक 363/2015 के तहत धारा 420, 406, 34 भारतीय दंड संहिता, इनामी चिटफंड एवं धन परिचालन योजना (प्रतिषेध) अधिनियम की धारा 3, 4, 5 तथा छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि कंपनी द्वारा कुल 13,275 जमाकर्ताओं से लगभग ₹29,72,41,178 (उनतीस करोड़ बहत्तर लाख इकतालीस हजार एक सौ अठहत्तर रुपये) जमा कराए गए, जिन्हें निर्धारित ब्याज सहित वापस नहीं किया गया।

प्रकरण की जांच में पूर्व में कंपनी के संचालक सुखदेव सिंह, तरलोचन सिंह, निर्मल सिंह भंगू, सुब्रतो भट्टाचार्य, अनिल चौधरी, जोगिंदर टाइगर, गुरमीत सिंह, सिकंदर सिंह एवं नरेंद्र सिंह के विरुद्ध धारा 173(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत चालान माननीय विशेष न्यायालय, जिला कबीरधाम में प्रस्तुत किया जा चुका है।

जांच के दौरान आरोपी **गुरनाम सिंह** एवं **गुरूजंत सिंह गिल** के उरई जिला जालौन उत्तरप्रदेश जेल में निरुद्ध होने की जानकारी प्राप्त होने पर प्रोडक्शन वारंट जारी करवाकर विशेष टीम गठित कर भेजा गया था। टीम द्वारा न्यायालयीन कार्यवाही कर दोनों आरोपियों को कबीरधाम लाकर उनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर उन्हें गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर ज्यूडिशिल रिमांड पर जेल दाखिल किया गया है।

**गिरफ्तार आरोपी :**

1. गुरनाम सिंह पिता हरि सिंह, उम्र 70 वर्ष, निवासी ग्राम एवं पोस्ट झालियान कलां, थाना चमकौर साहिब, जिला रूपनगर (रोपड़), पंजाब।
2. गुरूजंत सिंह गिल पिता तेजा सिंह गिल, उम्र 76 वर्ष, निवासी मकान क्रमांक 2117/7, मोहाली, पंजाब।

 

कबीरधाम पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी संस्था या कंपनी में निवेश करने से पूर्व उसकी वैधानिकता एवं विश्वसनीयता की जांच अवश्य करें तथा किसी भी संदिग्ध निवेश योजना की सूचना तत्काल पुलिस को दें।

Manoj Mishra

Editor in Chief

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