छत्तीसगढ़

अशोभनीय टिप्पणी और भड़काऊ पोस्ट करने वाले आरोपी को कबीरधाम पुलिस ने नागपुर से किया गिरफ्तार

 

*अशोभनीय टिप्पणी और भड़काऊ पोस्ट करने वाले आरोपी को कबीरधाम पुलिस ने नागपुर से किया गिरफ्तार*

थाना लोहारा में ग्राम भिभौरी निवासी आवेदिका द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि मोबाइल धारक 7058432636 ने उनकी इंस्टाग्राम आईडी का पासवर्ड प्राप्त कर सतनामी समाज के विरुद्ध भड़काऊ टिप्पणी की है तथा उनके फोटो पर अश्लील शब्द लिखकर इंस्टाग्राम पर अपलोड किया है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अपराध क्रमांक 209/25 धारा 296, 299, 352 बीएनएस तथा 65 आईटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। पुलिस अधीक्षक कबीरधाम श्री धर्मेन्द्र सिंह (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र बघेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पंकज पटेल तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्री प्रतीक चतुर्वेदी के निर्देशन में थाना प्रभारी स. लोहारा निरीक्षक मनीष मिश्रा द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी हेतु तत्काल एक टीम गठित की गई।

टीम द्वारा तकनीकी जानकारी, मोबाइल लोकेशन और निरंतर खोजबीन के आधार पर आरोपी सागर बारा पात्रे, पिता रामचंद्र बारा पात्रे, उम्र 35 वर्ष, निवासी लकड़गंज, नागपुर को उसके सकुनत से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने आवेदिका की इंस्टाग्राम आईडी का पासवर्ड लेकर समाज विशेष के विरुद्ध टिप्पणी करने तथा आवेदिका के फोटो पर अशोभनीय शब्द लिखकर अपलोड करना स्वीकार किया। आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल फोन जप्त किया गया।

आरोपी को विधिसंगत धाराओं के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय कवर्धा में प्रस्तुत किया गया।

इस कार्रवाई में एएसआई आशीष सिंह तथा प्रधान आरक्षक 381 शमशेर अली का विशेष योगदान रहा।

Manoj Mishra

Editor in Chief

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