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हादसे के बाद एक्शन : औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, श्रम विभाग की कार्रवाई, गोदावरी का पैलेट प्लांट बंद

रायपुर। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, श्रम विभाग द्वारा कड़ी कार्यवाही करते हुए सिलतरा, रायपुर स्थित गोदावरी पॉवर एंड इस्पात लिमिटेड के 1.8 एमटीपीए पैलेट प्लांट में विनिर्माण एवं मेंटेनेंस कार्यों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह कार्यवाही कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के उल्लंघन तथा कारखाने में घटित गंभीर दुर्घटना के मद्देनज़र की गई।

विभागीय अधिकारियों ने 26 सितम्बर 2025 को दुर्घटना की सूचना प्राप्त होते ही घटनास्थल पर पहुंचकर जांच प्रारंभ की। जांच में यह तथ्य सामने आया कि कारखाने के ट्रेवलिंग ग्रेट बिल्डिंग के फर्नेस चेम्बर पीएम-02 में कार्य के दौरान अचानक कास्टेबल वाल एवं एक्रेशन गिर जाने से 06 कर्मचारियों की मृत्यु हो गई तथा 06 अन्य घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज श्री नारायणा हॉस्पिटल रायपुर में किया गया।

विभाग ने यह सुनिश्चित किया है कि जब तक कारखाना प्रबंधन सुरक्षा संबंधी सभी आवश्यक उपाय एवं व्यवस्थाएं पूर्ण नहीं कर लेगा, तब तक पैलेट प्लांट का संचालन बंद रखा जाएगा। कारखाना प्रबंधन को श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण संबंधी प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। घटना के पश्चात कारखाना प्रबंधन ने मृत श्रमिकों के आश्रितों को कुल 46 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है तथा प्रत्येक मृतक परिवार के एक सदस्य को योग्यतानुसार स्थायी रोजगार उपलब्ध कराने की बात कही है।

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Manoj Mishra

Editor in Chief

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