शिक्षा का अधिकार अधिनियम के समुचित क्रियान्वयन के लिए नोडल प्राचार्यों का प्रशिक्षण आयोजित
जिले के 90 नोडल प्राचार्यों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम की दी गई विस्तृत जानकारी
कवर्धा जून 2025। कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा के निर्देश पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला शिक्षा अधिकारी श्री वाय. डी. साहू एवं जिला नोडल अधिकारी के मार्गदर्शन में आज स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, दुर्गावती चौक कवर्धा में दो पालियों में नोडल प्राचार्यों का एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में सहायक संचालक श्री यू. आर. चंद्राकर उपस्थिति थे।
राज्य स्तर पर प्रशिक्षित एम. आई. एस. ,प्रशासक श्री सतीश यदु ए.एन.ओ., आर.टी.ई., चारो विकासखंड के प्रबुद्ध प्रशिक्षक कवर्धा से श्री संजय कैवर्त प्राचार्य शास. उ. मा. शा.मरका, बोडला श्री अश्वनी कोसरे प्राचार्य शास. उ. मा. शा. कुसुमघटा, पण्डरिया श्री संजय वैष्णव प्राचार्य शास. उ. मा. शा. कंझेटा व शास. उ. मा. शा. सहसपुर लोहारा से श्री नारायण वर्मा ने जिले के कुल 90 नोडल प्राचार्य (आरटीई) विकास खण्ड कवर्धा के 27, बोडला 19, स.लोहारा 17 एवं पंडरिया के 27 नोडल प्राचार्यों को सफलता पूर्वक विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रशिक्षण के दौरान शिक्षा का अधिकार अधिनयम में निहित प्रावधानो को उल्लेखित करते हुए अशासकीय विद्यालयों में 25 शीट अलाभित समुस एवं दुर्बल वर्ग के बालकों के लिए प्रतिवर्ष पहली कक्षा एण्ट्री क्लास में कुल सीट संख्या का 25 प्रतिशत शीट निर्धारित सीमा के अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बालकों से भराजाने संबंधी आदेश- निर्देश को साझा करते हुए विस्त्तृत चर्चा किया गया ।
अशासकीय विद्यालयों द्वारा आरटीई सीट का प्रकटीकरण, आरटीआई पोर्टल में संपूर्ण कार्य ऑनलाइन संपादन उपरांत नोडल प्राचार्य द्वारा वेरीफिकेशन हार्ड व साफ्ट कॉपी में परंपरागत जानकारी प्रस्तुतीकरण, नोडल प्राचार्य द्वारा नियमित आन लाईन मानिटरिंग, अशासकीय विद्यालयों के प्रोफाईल, विद्यालयों की मैपिंग का अपडेशन, शुल्क प्रतिपूर्ति दावा की प्रक्रिया व नोडल प्राचार्य द्वारा सत्यापन, आरटीई के तहत अशासकीय विद्यालयों में प्रवेशित विद्यार्थियों में से शैक्षणिक सत्र 2020-21 से 2024-25 तक का वर्षवार ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स की जानकारी समय सीमा में अपडेशन कार्य का संपादन, नोडल प्राचार्य द्वारा प्रत्येक अशासकीय विद्यालयों की आरटीई संबंधी पृथक से फाइल संधारण व नियमित एवं अनिवार्य अद्यतन पर चर्चा की गई । आरटीई अंतर्गत लॉटरी पश्चात चयनित बच्चों की सूची सहपत्रित कर संबंधित निजी विद्यालय को संबंधित नोडल प्राचार्यों द्वारा प्रेषण व पावती प्राप्त करने संबंधी राज्य कार्यालय के निर्देश का कड़ाई से परिपालन के लिए निर्देशित किया गया। प्रशिक्षार्थी नोडल प्राचार्यों से प्रशिक्षण उपरान्त आरटीई व पोर्टल से संबंधित समस्या शंका का समाधान किया गया ।
द्वितीय चरण की शुरुआत 02 जून से 16 जून 2025 तक नवीन स्कूल पंजीयन दर्ज संख्या प्रविष्टि एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन के उपरान्त अगले सोपान में नोडल अधिकारियों द्वारा दस्तावेज की जांच 01 जुलाई से 08 जुलाई 2025 किया जाना है और फिर लॉटरी एवं आवंटन 14 जुलाई से 15 जुलाई 2025 सुनिश्चित किया गया है। 18 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक द्वितीय चरण के चयनित बालकों का आबंटित अशासकीय विद्यालयों मे दाखिला प्रक्रिया सम्पन्न होगी। वर्ष 2024-25 के लिए ऑनलाइन दावा प्रक्रिया 01 अगस्त से 30 अगस्त 2025 तक होगी।