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तोता पाल रहे हैं तो चिड़ियाघर में जमा कराएं वरना जाना पड़ सकता है जेल, डीएफओ ने जारी किए दिशा निर्देश… टोल फ्री नंबर भी जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में तोता और सरंक्षित पक्षियों को पालने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वन मंडलाधिकारी ने तोते और अन्य संरक्षित पक्षियों को कैद में रखने, उनकी खरीदी-बिक्री या घर में पालन करने के खिलाफ सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि जिन्होंने ने भी अपने घरों में तोता या अन्य संरक्षित पक्षी को पाल रखा है उसे तत्काल चिड़याघर में जमा कराएं। इसके लिए टोल फ्री (18002337000) नंबर भी जारी किया गया है।

इस संबंध में बताया गया है कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 में संशोधन करते हुए मई 2022 में पक्षियों की कैद, खरीद-फरोख्त और पालन पर सख्त कदम उठाए हैं। इस अधिनियम के तहत किसी भी पक्षी, विशेष रूप से तोते और अन्य अनुसूचित पक्षियों को कैद में रखना एक दंडनीय अपराध माना गया है। अपराधियों के लिए तीन वर्ष तक की कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।

सभी नागरिकों को सूचित किया गया है कि जिनके पास कोई भी संरक्षित पक्षी या वन्यजीव है, वे उन्हें तुरंत संबंधित अधिकारियों को सौंपें। महासमुंद वन मंडल के अंतर्गत इस कार्य के लिए अब्दुल वहीद खान उप वनमण्डलाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं, जिनका मोबाइल नंबर +919826630266 है। इसके अलावा, पक्षियों को निकटतम सरकारी चिड़ियाघर में भी सौंपा जा सकता है। स्वस्थ पक्षियों को, जिन्हें उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ा जा सकता है, तुरंत छोड़ने की सलाह दी गई है। पक्षियों और वन्यजीवों की खरीद-फरोख्त या घरेलू पालन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी को इस संबंध में जानकारी है, तो वह टोल फ्री नंबर 1800-233-7000 पर सूचित कर सकते हैं।

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