छत्तीसगढ़

2 लाख 65 हजार रूपये की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को

 

# 2 लाख 65 हजार रूपये की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को
मध्यप्रदेश से किया गया गिरफ्तार

प्रार्थी धन्नू राम पटे‍ल पिता कुंजलाल पटेल उम्र 45 साल साकिन तरेगांव मैदान थाना बोड्ला जिला कबीरधाम के द्वारा दिनांक 09-07-2024 को थाना बोड्ला आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 29-08-2020 को जोएब उल्लाह ऊर्फ जुबीखान पिता अजमत उल्लाह खान उम्र 39 साल निवासी घोंघा थाना बोड्ला जिला कबीरधाम ने नौकरी लगाने के नाम पर 2 लाख 65 हजार रूपये ले लिया था और नौकरी न लगने पर पैसे वापस नही कर रहा था प्रार्थी द्वारा आरोपी के विरूद् मामला दर्ज कराने पर थाना बोड्ला में अपराध क्रमांक 165/2024 धारा 420 भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया एवं इसकी सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारियो को दिया गया श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कबीरधाम श्री अभिषेक पल्लव द्वारा तत्काल आरोपी की पतासाजी हेतु थाना बोड्ला में टीम का गठन किया गया तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय कबीरधाम श्री विकास कुमार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय कबीरधाम श्री पुष्पेन्द्र बघेल के दिशा निर्देशन में तथा श्रीमान पुलिस अनुविभागीय अधिकारी महोदय बोड्ला श्री संजय कुमार तिवारी जी के पर्यवेक्षण में आरोपी की पतासाजी प्रारंभ की गई सायबर सेल कवर्धा की मदद से आरोपी के विषय में दिनांक 27-07-2024 को सूचना मिली की फरार आरोपी जोएब उल्लाह ऊरर्फ जुबीखान मयध्प्रदेश के थाना बैहर क्षेत्र में उपस्थित है पुसि अधिकारियो द्वारा तत्काल संपर्क कर आरोपी को थाना बैहर से अभिरक्षा में लेकर थाना बोड्ला लाया गया आरोपी के विरूद् पूर्व मे भी थानाभोरमदेव में मामला दर्ज होने से आरोपी को गिर. कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया। इस कार्यवाही में प्रधान आरक्षक 368 मनोज महोबिया, 453 उमाशंकर नाग, आरक्षक 142 राजकुमार साहू, 715 दीपचंद नेताम, 202 सुरेश कुमार धुर्वे एवं सायबर सेल कवर्धा का प्रमुख योगदान रहा ।

Manoj Mishra

Editor in Chief

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