*कबीरधाम जिले में 14 अप्रैल को सभी ग्राम पंचायतों में होगी ग्राम सभा का आयोजन*
कवर्धा, अप्रैल 2026। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार वर्ष में निर्धारित तिथियों के अनुसार ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाना अनिवार्य है। इसी क्रम में 14 अप्रैल 2026 को जिले के समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों एवं उनके आश्रित ग्रामों में ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम 1993 की धारा-6 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले में उक्त तिथि को ग्राम सभा आयोजन की अनुमति प्रदान की है।
जारी निर्देशों के अनुसार ग्राम सभा में लिए गए निर्णयों की अधिकतम 15 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य होगा, जिसे ग्राम सभा निर्णय मोबाइल ऐप में अपलोड किया जाएगा। इसके साथ ही भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्राम सभाओं की कार्यवाही को सरल एवं तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाने हेतु “सभासार” नामक नवीन एआई आधारित पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से ग्राम सभा की कार्यवाही का विवरण तैयार किया जाएगा। निर्देशित किया गया है कि ग्राम सभा से संबंधित सभी गतिविधियों को “वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल” में शत-प्रतिशत अपलोड करना सुनिश्चित किया जाए। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।





