छत्तीसगढ़

यूरिया वितरण में अनियमितता उजागर विजय ट्रेडिंग कम्पनी का परमिट सस्पेंड, दुकान-गोदाम सील

अम्बिकापुर। किसानों को शासन द्वारा निर्धारित दर एवं गुणवत्तायुक्त उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए जिले में कृषि विभाग की कड़ी निगरानी जारी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार संचालक कृषि राहुल देव (आईएएस), संयुक्त संचालक कृषि सरगुजा संभाग यशवंत केराम, कलेक्टर विलास भोस्कर एवं उपसंचालक कृषि अम्बिकापुर पिताम्बर सिंह दीवान के मार्गदर्शन में जिले के निजी उर्वरक विक्रय केन्द्रों से 40 बोरी से अधिक यूरिया लेने वाले कृषकों का सत्यापन किया जा रहा है।

उर्वरक निरीक्षक सोहन लाल भगत एवं अन्य निरीक्षकों द्वारा टॉप 20 खरीदारों के सत्यापन में यह स्पष्ट हुआ कि अम्बिकापुर स्थित मेसर्स विजय ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहित उर्वरक मूवमेंट नियंत्रण आदेश 1973 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। कृषकों के बयान एवं निरीक्षकों की अनुशंसा के आधार पर उपसंचालक कृषि एवं अधिसूचित प्राधिकारी (उर्वरक) श्री पिताम्बर सिंह दीवान ने कम्पनी की खुदरा उर्वरक विक्रय अनुज्ञप्ति क्रमांक B/R-249 दिनांक 02 मई 2022, वैधता तिथि 31 मार्च 2027 को आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया।

लाइसेंस निलंबन के बाद कृषि विभाग की टीम ने कम्पनी के दुकान एवं गोदाम में उपलब्ध सभी उर्वरकों पर विक्रय प्रतिबंध लगाते हुए जब्ती की कार्रवाई की। प्रोपराइटर सुमित अग्रवाल की मौजूदगी में दुकान एवं गोदाम को सील कर दिया गया। इस कार्यवाही के दौरान अनुविभागीय कृषि अधिकारी अम्ब्रोस टोप्पो, उर्वरक निरीक्षक सोहन लाल भगत, श्वेता पटेल एवं अजय बड़ा उपस्थित रहे।

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Manoj Mishra

Editor in Chief

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