भोपाल: मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को डीए की घोषणा के बाद राज्य सरकार ने एक और बड़ी खुशखबरी दी है. दरअसल, अब कर्मचारियों को एचआरए (HRA) भी दिया जाएगा. हालांकि यह कितना मिलेगा, इसको लेकर पहले संशय की स्थिति थी, लेकिन अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, कि मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को कितना एचआरए दिया जाएगा. इसको लेकर सरकार ने एक संशोधित आदेश भी जारी किया है.
प्राप्त वेतन पर ही कर्मचारियों को मिलेगा एचआरए
बता दें कि राज्य सरकार की ओर से बीते 3 अप्रैल 2025 को सरकारी कर्मचारियों को एचआरए देने की घोषणा की गई थी, लेकिन कर्मचारियों के बीच असमंजस की स्थिति थी, क्योंकि इसमें यह स्पष्ट नहीं था कि एचआरए किस प्रकार से कर्मचारियों को दिया जाएगा. हालांकि बाद में 5 मई को राज्य सरकार ने एक संशोधित आदेश जारी किया. जिसमें कहा गया कि सरकारी कर्मचारियों को उनके वेतन पर ही एचआरए मिलेगा. यह प्रदेश के जिलों में निर्धारित अलग-अलग दरों सरकारी दर के अनुसार किया जाएगा.
बता दें कि राज्य सरकार ने एचआरए को लेकर 3 अप्रैल को आदेश जारी किया था, लेकिन इससे कर्मचारी संघ सहमत नहीं थे. इसको लेकर कर्मचारी संगठनों ने राज्य सरकार को एक पत्र सौंपा था. इसमें कहा गया था कि सरकार कर्मचारियों के एचआरए को लेकर स्थिति स्पष्ट करे, इसके बाद सरकार की ओर से 5 मई को संशोधित आदेश जारी किया गया. बता दें कि अब कर्मचारियों को छठवें वेतनमान की अवधि में यह गणना, वेतन बैंड में मूल वेतन और ग्रेड वेतन के योग के 70 प्रतिशत, 80 प्रतिशत और 90 प्रतिशत के आधार पर की जाएगी.
13 साल बाद बढ़ाया गया एचआरए समेत ये भत्ता
बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार गृह विभाग के साथ विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को भत्ते देती है. इसके तहत विकलांगता भत्ता, गृह किराया भत्ता, सचिवालय भत्ता, आदिवासी क्षेत्र भत्ता, यात्रा भत्ता, जोखिम भत्ता, दैनिक भत्ता, पुलिस कर्मियों के लिए आहार भत्ता, वर्दी धुलाई और सिलाई भत्ता दिया जाता है, लेकिन साल 2010 के बाद यह राशि नहीं बढ़ने से भत्ते की राशि और उस पर होने वाले खर्च में बड़ा अंतर आ गया था. अब सरकार ने 13 साल बाद 1 अप्रैल 2025 से भत्ते को बढ़ाने का ऐलान कर प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान की है.मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ भोपाल केमहामंत्री उमाशंकर तिवारी ने बताया कि “नव नियुक्त कर्मचारियों को पहले साल 70 प्रतिशत, दूसरे साल 80 प्रतिशत और तीसरे साल 90 प्रतिशत वेतन मिलता है. वहीं चौथे साल से परवीक्षा अवधि समाप्त होने के बाद पूरा वेतन मिलता है. संशोधित आदेश में कहा गया है कि कर्मचारी को जो वेतन मिल रहा है, उसमें निर्धारित दर 5 प्रतिशत, 7 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की दर से ग्रह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा. यदि मान लें कि किसी कर्मचारी को भोपाल शहर में 15 हजार रुपये वेतन मिल रहा है, तो उसे 10 प्रतिशत यानि 1500 रुपये मकान किराया मिलेगा. अलग-अलग शहरों में दर अलग होगी.”