भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत स्थित भवन व भूमि स्वामियों को उनके स्वामित्व के भवन व भूमियों पर चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए देय संपत्तिकर पर 31 मई 2025 तक एक मुश्त भुगतान करने पर 6.25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। जिसका भवन व भूमि स्वामी लाभ उठा सकते हैं।

भवन व भूमि स्वामी अपनी संपत्ति की सही जानकारी संपत्तिकर स्व-विवरणी में अंकित करें। जांच के दौरान असत्य विवरणी पाये जाने पर नियमानुसार 5 गुना शास्ति राशि अधिरोपित की जाएगी। भवन व भूमि स्वामी को वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिना अधिभार के स्व-विवरणी प्रस्तुत करने एवं देय राशि जमा करने की अंतिम अवधि 31 मार्च 2026 तक निर्धारित है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के बाद अर्थात 31 मार्च 2026 के पश्चात कुल देय राशि पर 18 प्रतिशत की दर से अधिभार के अतिरिक्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 138 की उपधारा (2-क) के अंतर्गत यदि ऐसा व्यक्ति जिसका दायित्व था, कि वह 31 मार्च के पूर्व स्व-निर्धारण पत्रक प्रस्तुत करे। के द्वारा यह पत्रक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उस पर चूक हेतु एक हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित की जाएगी। भूमि/भूमि स्वामी निगम को देय राजस्व करो का समय पर भुगतान करें एवं अनावश्यक कार्यवाही से बचें। अधिक जानकारी एवं आनलाईन भुगतान हेतु पोर्टल https://chhattishgarhmunicipal.com हेल्पलाईन/व्हाटसअप नबंर 9153986401 पर संपर्क कर सकते है।

नगर निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने सभी संपत्तिकर दाताओ से अपील किए है। कि अभी 31 मई तक 6.25 प्रतिशत छूट के साथ संपत्तिकर जमा कर सकते है। इसके लिए आॅनलाईन भुगतान के साथ-साथ अवकाश के दिनों में भी निगम के मुख्य कार्यालय एवं जोन कार्यालय के काउंटर खुले है। अवकाश के दिनों में गर्मी को देखते हुए संपत्तिकर काउंटर सबुह 8 बजे से खुले है। संपत्तिकरदाता अधिक से अधिक संख्या में लाभ उठाएं।
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