रायपुर। प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने जा रही है। इसके लिए नियमों में संशोधन करते हुए छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम (संशोधन) अध्यादेश 2024 का प्रकाशन भी कर दिया गया है। सरकार ने यह निर्णय आईएएस ऋचा शर्मा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय कमेटी की सिफारिश के आधार पर लिया है। नगरीय निकायों का कार्यकाल भी 6 महीने बढ़ा दिया गया है, ताकि दोनों चुनाव एक साथ कराए जा सकें। निकायों के महापौर का चुनाव भी सीधे मतदान के जरिए कराने का सरकार ने पहले ही निर्णय लिया था।
राज्य सरकार नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने जा रही है। इसके लिए नियमों में संशोधन करते हुए राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश 2024 में प्रकाशित किया है। सरकार ने यह कदम आईएएस ऋचा शर्मा की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी की सिफारिश के आधार पर उठाया है। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कार्यकाल पूरा होने से पहले ही नया चुनाव करना होता था। अब नए संशोधन के बाद 6 महीने के समय के लिए राज्य सरकार व्यवस्था बनाकर कार्य का संचालन कर सकती है। इस 6 महीने के भीतर नया चुनाव करना अनिवार्य है। इसके साथ राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के मुताबिक निर्वाचक नामावली में यदि त्रुटि हो तो उसे संशोधित किया जा सकता है। गौरतलब है कि राज्य में कुल 184 निकाय हैं। इनमें 14 नगर निगम, 48 नगर पालिका परिषद और 122 नगर पंचायतें शामिल है।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ आयोजित करने के लिए आईएएस ऋचा शर्मा की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने राज्य सरकार को अपनी सिफारिश पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ कराए की सिफारिश की थी। रिपोर्ट में कमेटी ने कहा था कि इससे धन और समय की बचत के साथ ही विकास कार्यों में तेजी आएगी। दोनों चुनाव अलग-अलग कराने से आचार संहिता भी दो बार लगानी पड़ेगी। इससे विकास के काम प्रभावित होंगे, मैन पावर भी ज्यादा लगेगा। दोनों चुनाव एक साथ कराने से इन सबकी बचत होगी। पिछला नगरीय निकाय चुनाव 2019-20 में हुआ था। राज्य के 27 जिलों के 151 निकायों के 2840 पार्षदों के चुनाव के लिए 21 दिसंबर 2019 को मतदान हुआ था और 24 दिसंबर को परिणाम घोषित किए गए थे। वहीं 20 दिसंबर 2020 को 15 नगरीय निकायों के 370 वार्डों में आम चुनाव हुआ था। 16 नगरीय निकायों के 17 वार्डों में उपचुनाव हुआ था। इसके अलावा राज्य के 146 जनपद पंचायतों में स्थित त्रिस्तरीय पंचायतों में 400 जिला पंचायत सदस्य, 2979 जनपद पंचायत सदस्य, 11636 सरपंच और 160350 पंच पद के लिए चुनाव हुआ था।
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