अगर आप खूंखार नस्ल का कुत्ता पालने का शौक रखते हैं तो जरा सावधान हो जाइए। कुत्तों की 23 नस्लों की बिक्री और प्रजनन पर भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने रोक लगाने का सुझाव दिया है। हालाकि, जिनके पास पहले से इन नस्लों के कुत्ते हैं उन्हें तत्काल उनकी नसबंदी करानी होगी। नियमों का पालन नहीं करने पर नगर निगम पांच हजार रुपये जुर्माना लगाएगा। दोबारा जांच में नसबंदी प्रमाण पत्र नहीं दिखाया तो फिर से इतना ही जुर्माना लगेगा। एक अप्रैल से निगम का पशु चिकित्सा विभाग कार्रवाई शुरू कर देगा।पालतू कुत्तों के हमलों से हो रही मौतों के बीच केंद्र सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने खूंखार कुत्तों की 23 नस्लों की बिक्री और प्रजनन पर रोक लगा दी है। इस संबंध में 12 मार्च को ही राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र जारी किया जा चुका है। अब नए नियमों के तहत कार्रवाई करने की तैयारी नगर निगम ने शुरू कर दी है।
यह प्रतिबंध मिक्सड और क्रॉस सभी नस्लों पर लागू करने को कहा है। इन ब्रीड में पिटबुल, रॉटविलर, टोसा इनु, अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टेरियर, फिला ब्राजालेरियो, डोगो अर्जेंटीनो, अमेरिकन बुलडॉग, बोएरबोएल, कैंगल, सेंट्रल एशियाई शेफर्ड डॉग, कोकेशियान शेफर्ड डॉग, सर्प्लानिनैक, जापानी टोसा, अकिता, मास्टिफ्स, इओटवीलर, कैनेरियो, रोडेशियन रिजबैक, अक्बाश, वोल्फ डॉग, मॉस्को गॉर्ड, केन कोर्सो और टॉर्नजैक शामिल हैं।




