छत्तीसगढ़

सभी शराब दुकानें रहेंगी बंद, आदेश जारी, मदिरा की बिक्री प्रतिबंधित, जानें कब है ड्राई डे

शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर है। आबकारी विभाग ने मार्च महीने में ड्राई डे घोषित किया है

 

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जिसके तहत शराब की दुकानें बंद रहने वाली है।बता दें कि शुष्क दिवस पर शराब की बिक्री, इसका सेवन और मदिरा के भंडारण पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। वहीं देशी-विदेशी शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी।इस संबंध में आदेश भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर आरोपियों के खिलाफ आबकारी विभाग की टीम कार्रवाई करेगी। आइए जानते हैं कि मार्च के महीने में कब ड्राई डे रहने वाला है।

जानिए क्या है ड्राई डे ?

दरअसल, ड्राई डे ऐसा दिन या तारीख होती है, जिस दिन शराब की दुकानें पूर्णत: बंद रहती है। वहीं क्लबों, बार आदि में शराब की बिक्री पर भी रोक रहती है।

आमतौर पर किसी त्योहार, जयंती, राष्ट्रीय पर्व या मतदान के दिवस पर शुष्क दिवस घोषित किया जाता है। इसकी घोषणा राज्य शासन या जिला प्रशासन द्वारा की जाती है।

छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डी. राहुल वेंकट ने 25 मार्च 2024 दिन सोमवार को ‘होली पर्व‘ के अवसर पर “शुष्क दिवस” घोषित किया है।

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप धारा 1 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर ने उक्त आदेश जारी किया है। होली केदिन जिले में देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों में शराब की बिक्री प्रतिबंधित की गई है।

इस दिन होते हैं शुष्क दिवस

  • 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस)
  • 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस)
  • 2 अक्टूबर (गांधी जयंती)होली, दीपावली, महावीर जयंती, मोहर्रम जैसे त्योहार
  • मतदान दिवस पर ड्राई डे रहता है।

Manoj Mishra

Editor in Chief

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