छत्तीसगढ़

अवैध शराब बिक्री एवं सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन के विरुद्ध कबीरधाम पुलिस की लगातार कार्यवाही जारी।*

 

*अवैध शराब बिक्री एवं सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन के विरुद्ध कबीरधाम पुलिस की लगातार कार्यवाही जारी।*

*आबकारी एक्ट के तहत 10 प्रकरण दर्ज — धारा 34(2), धारा 34(1)(क), धारा 34(1)(ख), धारा 36(च)(1) के तहत 12 आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही।*

कबीरधाम जिले में अवैध शराब की बिक्री, शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने एवं सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कबीरधाम जिला के पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र कुमार यादव के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हेमसागर सिदार व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित पटेल के मार्गदर्शन में कबीरधाम पुलिस द्वारा लगातार वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में आबकारी एक्ट के तहत कुल 10 प्रकरण दर्ज कर 12 आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई।

जिसमें थाना सिटी कोतवाली कवर्धा पुलिस द्वारा अलग-अलग स्थानों पर अवैध शराब बिक्री के विरुद्ध 04 प्रकरणों में कार्यवाही की गई।

थाना सिटी कोतवाली कवर्धा पुलिस द्वारा राजनांदगांव बायपास तिराहा रोड, नहर किनारे अवैध रूप से शराब बिक्री करते पाए गए धनुष सिंह ठाकुर, उम्र 45 वर्ष, निवासी रामनगर शिवाजी कॉलोनी कवर्धा के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। आरोपी के कब्जे से 60 पौवा देशी प्लेन शराब, कुल 10.800 बल्क लीटर, कीमत 4,800/- रुपये एवं शराब बिक्री की रकम 320/- रुपये, कुल 5,120/- रुपये का जप्ती की गई। आरोपी को मौके पर विधिवत गिरफ्तार किया गया।

इसी प्रकार 132 के.व्ही. सब स्टेशन के पास भोरमदेव रोड कवर्धा में अवैध रूप से शराब बिक्री करते पाए गए कुन्दन मोंगरे, उम्र 34 वर्ष, निवासी रविदास नगर कवर्धा के विरुद्ध धारा 34(1)(ख) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। आरोपी के कब्जे से 21 पौवा देशी प्लेन शराब, कुल 3.780 लीटर, कीमत 1,680/- रुपये एवं बिक्री रकम 360/- रुपये, कुल 2,040/- रुपये का जप्ती की गई।

थाना सिटी कोतवाली कवर्धा पुलिस द्वारा सब्जी मंडी के पास ट्रांसपोर्ट नगर में अवैध रूप से शराब बिक्री करते पाए गए विजय सारथी, उम्र 40 वर्ष, निवासी दर्रीपारा कवर्धा के विरुद्ध धारा 34(1)(ख) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। आरोपी के कब्जे से 15 पौवा देशी प्लेन शराब, कुल 2.700 लीटर, कीमत 1,200/- रुपये एवं बिक्री रकम 220/- रुपये, कुल 1,420/- रुपये का जप्ती की गई।

इसी प्रकार नया बस स्टैण्ड, जुनवानी रोड कवर्धा में अवैध शराब बिक्री करते पाए गए पीन्टू उर्फ दयालु यादव, उम्र 31 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 25 कवर्धा के विरुद्ध धारा 34(1)(ख) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। आरोपी के कब्जे से 15 पौवा देशी प्लेन शराब, कुल 2.700 लीटर, कीमत 1,200/- रुपये एवं बिक्री रकम 240/- रुपये, कुल 1,440/- रुपये का जप्ती की गई।

इसी क्रम में थाना पिपरिया पुलिस द्वारा बिरकोना रोड, बिजली ऑफिस के पास अवैध रूप से शराब अपने कब्जे में रखकर बिक्री करते पाए गए रवि पिता कंवल धुर्वे, उम्र 37 वर्ष एवं अविनाश पिता जीवन लाल साहू, उम्र 36 वर्ष, दोनों निवासी लोखान थाना पिपरिया के विरुद्ध अपराध क्रमांक 316/2026, धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। आरोपियों के कब्जे से 7.020 लीटर शराब कीमत 3,120/- रुपये एवं परिवहन में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल क्रमांक CG-09-JP-0918 कीमत 30,000/- रुपये जप्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

इसी प्रकार मिलन चौक नवघटा थाना पिपरिया क्षेत्र में अवैध रूप से शराब बिक्री करते पाए गए सुखदेव पिता गणेश राजपूत, उम्र 33 वर्ष, निवासी मिलन चौक नवघटा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 309/2026, धारा 34(1)(ख) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। आरोपी के कब्जे से 2.700 लीटर शराब कीमत 1,200/- रुपये एवं बिक्री रकम 200/- रुपये जप्त की गई।

थाना कुकदुर पुलिस द्वारा ग्राम कोदवागोडान के सामने मेन रोड स्थित शराब दुकान के पास अवैध रूप से शराब बिक्री करते पाए गए राम पिता भोग सिंह धुर्वे, उम्र 35 वर्ष, निवासी बिझौरी थाना पंडरिया के विरुद्ध अपराध क्रमांक 70/2026, धारा 34(1)(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। आरोपी के कब्जे से 2.340 लीटर शराब कीमत 1,040/- रुपये एवं बिक्री रकम 280/- रुपये जप्त की गई।

थाना पंडरिया पुलिस द्वारा ग्राम खैरडोगरी में आरोपी के घर के पास लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते पाए जाने पर श्रीमती सीमा पति रेखु साहू, उम्र 35 वर्ष, निवासी खैरडोगरी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 205/2026, धारा 36(च) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

थाना भोरमदेव पुलिस द्वारा ग्राम राजानवागाँव एवं ग्राम छपरी में सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन करते पाए गए डाकेश्वर पिता होरीलाल निषाद, निवासी राजानवागांव एवं कन्हैया पिता कुंवर धुर्वे, निवासी छपरी के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धारा 36(च)(1) के तहत क्रमशः अपराध क्रमांक 49/2026 एवं 50/2026 दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की गई।

इस प्रकार दिनांक 02, 03 एवं 04 अक्टूबर 2026 की कार्यवाही में कुल 10 आबकारी प्रकरणों में 12 आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान कुल 29.640 लीटर देशी शराब, 2,520/- रुपये बिक्री रकम एवं 01 मोटरसाइकिल कीमत 30,000/- रुपये जप्त की गई। जप्त शराब, बिक्री रकम एवं वाहन सहित कुल जप्ती की कीमत 44,560/- रुपये है।

कबीरधाम पुलिस द्वारा अवैध शराब की बिक्री, शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने तथा सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत वैधानिक कार्यवाही लगातार जारी है।

Manoj Mishra

Editor in Chief

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