छत्तीसगढ़

चांदी की माला झपटमारी एवं सोने की पत्ती चोरी के मामले में आरोपी गिरफ्तार

 

*चांदी की माला झपटमारी एवं सोने की पत्ती चोरी के मामले में आरोपी गिरफ्तार*

*साथी आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस को मिली सफलता, चांदी का रूपया एवं सोने की पत्ती बरामद*

कबीरधाम पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार यादव (IPS) के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हेमसागर सिदार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित पटेल के मार्गदर्शन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्री अखिलेश कौशिक के निर्देशन में चौकी पोडी प्रभारी निरीक्षक श्री राकेश कुमार द्वारा संपत्ति संबंधी अपराधों में संलिप्त आरोपियों की पतासाजी कर लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में चौकी पोडी पुलिस ने चांदी की माला झपटमारी एवं सोने की पत्ती चोरी की घटनाओं में संलिप्त आरोपी गुलाबचंद राय पिता भुनेश्वर राय, उम्र 22 वर्ष, निवासी बैहरसरी, चौकी पोडी, थाना बोडला, जिला कबीरधाम को गिरफ्तार किया है।

उक्त मामले में प्रार्थी रामबनवास साहू पिता नरोत्तम साहू, उम्र 32 वर्ष, निवासी कारेसरा, चौकी पोडी, थाना बोडला द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि दिनांक 06 नवंबर 2025 को दोपहर करीब 01:30 से 02:00 बजे के मध्य ग्राम कारेसरा में रोशन कोटवार के खेत के पास उसकी चाची अमृत बाई के गले में पहनी 09 नग चांदी की रूपया माला को दो मोटरसाइकिल सवार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा झपट लिया गया तथा धारदार वस्तु से वार कर आरोपी मौके से फरार हो गए। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 178/2025, धारा 304, 309(4) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान प्रकरण में प्रार्थी एवं गवाहों से पूछताछ कर उनके कथन लिए गए तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही थी।

इसी दौरान थाना पिपरिया के अपराध क्रमांक 215/2026, धारा 304 बीएनएस में गिरफ्तार आरोपी राधेलाल चतुर्वेदी से पूछताछ की गई। पूछताछ में उसके द्वारा ग्राम बैहरसरी निवासी गुलाबचंद राय के साथ मिलकर घटना को अंजाम देना बताया गया।

पुलिस द्वारा गुलाबचंद राय की पतासाजी कर उसे उसके सकुनत से चौकी लाया गया। गवाहों की उपस्थिति में पूछताछ करने पर आरोपी ने अपने मेमोरेण्डम कथन में बताया कि वह राधेलाल चतुर्वेदी का दोस्त है। दोनों जुए में रुपये हारने के कारण कर्ज में आ गए थे। कर्ज चुकाने के लिए दोनों ने चोरी एवं झपटमारी करने की योजना बनाई।

आरोपी के कथन के अनुसार दिनांक 06 नवंबर 2025 को दोनों राधेलाल चतुर्वेदी की मोटरसाइकिल से ग्राम कारेसरा क्षेत्र में पहुंचे। वहां एक महिला के गले में चांदी की माला देखकर राधेलाल ने उसे झपट लिया तथा धारदार हसिया से वार किया। घटना के बाद दोनों मौके से फरार हो गए। झपटमारी के दौरान प्राप्त चांदी के रूपयों में से एक-एक रूपया दोनों ने आपस में बांट लिया।

पूछताछ में आरोपी ने दिनांक 11 अप्रैल 2026 को ग्राम गण्डईकला मोड़ के पास एक बुजुर्ग महिला के गले में पहनी सोने की पत्ती चोरी करने की घटना में भी संलिप्तता स्वीकार की। आरोपी के अनुसार वह राधेलाल चतुर्वेदी एवं नैनदास के साथ मोटरसाइकिल से वहां पहुंचा था। मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के बहाने जाकर हसिया की मदद से महिला के गले में पहनी माला को काटकर सोने की पत्तियां चोरी की गई थीं।

*चांदी का रूपया एवं सोने की पत्ती बरामद*
आरोपी के मेमोरेण्डम कथन एवं उसके द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर पुलिस ने गवाहों की उपस्थिति में एक नग चांदी का रूपया एवं एक नग सोने की पत्ती विधिवत जप्त कर पुलिस कब्जे में लिया।

अपराध में आरोपी की संलिप्तता के पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर गुलाबचंद राय को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय अन्यालय के समक्ष प्रस्तुत कर जुड़ी से रिमांड पर भेजा गया।

प्रकरण में विवेचना जारी है तथा घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है।

कबीरधाम पुलिस द्वारा संपत्ति संबंधी अपराधों में आरोपियों की पहचान एवं गिरफ्तारी के लिए लगातार तकनीकी एवं पारंपरिक पुलिसिंग के माध्यम से प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।

Manoj Mishra

Editor in Chief

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