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भिलाई स्टील प्लांट से फ्लू डस्ट में मिलाकर लोहे का सामान निकाल रहे थे शातिर, चार आरोपी गिरफ्तार

भिलाई। भिलाई स्टील प्लांट से लोहा चुराने के लिए शातिरों ने फ्लू डस्ट का सहारा लिया। फ्लू डस्ट में लोहे का सामान मिलाकर आरोपी निकाल रहे थे। पिछले पांच माह से संगठित चोरी का सिलसिला जारी था। पुरानी भिलाई पुलिस को इस मामले में सफलता मिली और चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से लोहे का प्लेट, लोहे का बीम कटिंग वजनी करीबन 250 टन, कीमती करीबन 90 लाख रुपये तथा जब्त वाहनों को मिलाकर 3 करोड़ 22 लाख का माल जब्त किया गया है।

दरअसल पुलिस को मुखबिर से इस चोरी के खेल की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर ग्राम अकलोरडीह खदान पारा, में एके ट्रेडर्स प्लाट नंबर 18 ए/05 एचआईए हथखोज भिलाई फैब्रीकेशन वर्क्स एण्ड स्क्रैपडील में जांच करने पर हाईवा वाहन क्रमांक सीजी 04 क्यूटी 8797 में लोहे की प्लेट कंटिंग एवं लोहे की बीम, फ्लू डस्ट के साथ भरा हुआ, ट्रक क्रमांक सीजी 10 आर 2004 में लोहे का प्लेट कंटिंग भरा हुआ व एक खाली हाईवा सीजी 08 एडब्ल्यू 1475 जो अपनी लोहे की प्लेट एवं बीम को खाली करके वहीं खड़ा होना पाया गया।

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जिसके पास से लोहे की प्लेट, बीम का कंटिंग फ्लू डस्ट के साथ ढेर में पाया गया, तथा दूसरे ढेर में लोहे की प्लेट एब ‘बीम कटिंग पड़ा होना पाया गया एवं लोहे के समानों को उठाने एवं लोड करके ले जाने के लिए एक खाली ट्रक कं. सीजी 07 एम.बी. 2455 एवं टाटा 1109 के सीजी 07 सीए 6977 एक टाटा एस कं सीजी 04 जेबी 9616 एवं लोहा लोड करने के उपयोग में लाये जाने वाले एक जेसीबी के सीजी 08 एवाय 8496, एक हाईड्रा के सीजी 07 सीडब्ल्यू 8063 तथा एक चैन माउण्टींग मशीन बिना नंबर का एवं डस्ट छानने का पांच लोहे का मशीन पाया गया।

फ्लू डस्ट को चोरी के लोहे के उपर हाईवा में रखकर छिपाने के कार्य के लिए रखा गया था। हाईवा वाहन क्रं. CG04 QT 8797, ट्रक क्रं. CG10R2004 एवं दो ढेरों में मिला लोहे का प्लेट लोहे का बीम कटिंग वजनी करीबन 250 टन कीमती करीबन 90 लाख रुपए तथा वाहनों को मिलाकर जुमला कीमती करीबन 3 करोड़ 22 लाख रुपए का मिला। इस संबंध में वाहन चालक चितानंद, गितेश वर्मा, एवं एके ट्रेडर्स को संचालित करने वाले संजय सिंह के सुपरवाईजर निर्मल सिंह से संबंधित वाहन एवं लौह अयस्क के संबंध में धारा 94 बी. एनएसएस का नोटिस देकर दस्तावेज की मांग की गई। जिस संबंध में उनके द्वारा बताया गया कि उपरोक्त समान व वाहन संबंधी दस्तावेज नहीं होना बताया। पुरानी भिलाई पुलिस ने धारा 303(2),317(4),3(5), 112 बीएनएस अपराध दर्ज कर चिंतानंद साहू, जितेश वर्मा , मिथेन ठाकुर एवं निर्मल सिंह को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

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Manoj Mishra

Editor in Chief

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